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जेल में बंद ये आरोपी वहीं बैठा कर रहा था रंगदारी, अब मिली ये सजा

Fri, 10 Nov 2017 04:28 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Fri, 10 Nov 2017 04:28 PM IST
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Money was sought by phone from jail
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : Amar Ujala
जयपुर की एसीएमएम अदालत क्रम-10 ने जेल से रंगदारी करने के मामले में अभियुक्त आतिश गर्ग को तीन साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर छह हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
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अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि त्रिपोलिया बाजार निवासी सुभाष बैराठी के पास 6 मार्च 2015 को फोन आया और पैसों का इंतजाम करने को कहा। फोन करने वाले ने अपने आप को जेल में बंद आतिश गर्ग होना बताया। इसके बाद अभियुक्त ने कई बार परिवादी को जेल से फोन कर पैसा देने की धमकी दी। पुलिस की जांच में पता चला की अभियुक्त फर्जी नाम से सिम लेकर जेल से वसूली का धंधा कर रहा था।
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