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भाई ने नाबालिग बहन के साथ किया दुष्कर्म, अब मिली ये सजा
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Mon, 05 Feb 2018 06:55 PM IST
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पुलिस की गिरफ्त में आरोपित
- फोटो : amar ujala
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एससी-एसटी न्यायालय ने भाई-बहन के रिश्ते को कलंकित करने वाले आरोपी को सजा सुनाई है।
न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित किया। आरोपी ने अपनी ही चचेरी बहन को तीन माह तक बंधक बनाकर दुष्कर्म किया था। पूरा मामला राजस्थान के अजमेर से जुड़ा है। यहां एससी-एसटी न्यायालय के विशिष्ट लोक अभियोजक पंकज जैन ने बताया कि टाॅटगढ़ थाना क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग बच्ची को उसके ही ताऊ का लड़का दिनेश सिंह जबरदस्ती अपने साथ अहमदाबाद ले गया। यहां साढ़े तीन माह तक उसने उसका देहशोषण किया। बाद में पुलिस ने पीड़िता को दस्तियाब किया और आरोपी को गिरफ्तार किया। मामले में टाॅटगढ़ थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और न्यायालय में चार्जशीट पेश की।
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न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित किया। आरोपी ने अपनी ही चचेरी बहन को तीन माह तक बंधक बनाकर दुष्कर्म किया था। पूरा मामला राजस्थान के अजमेर से जुड़ा है। यहां एससी-एसटी न्यायालय के विशिष्ट लोक अभियोजक पंकज जैन ने बताया कि टाॅटगढ़ थाना क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग बच्ची को उसके ही ताऊ का लड़का दिनेश सिंह जबरदस्ती अपने साथ अहमदाबाद ले गया। यहां साढ़े तीन माह तक उसने उसका देहशोषण किया। बाद में पुलिस ने पीड़िता को दस्तियाब किया और आरोपी को गिरफ्तार किया। मामले में टाॅटगढ़ थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और न्यायालय में चार्जशीट पेश की।
कोर्ट बोला, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए
चार्ज शीट के आधार पर अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाह और 16 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए। इसके आधार पर न्यायाधीश बृजमाधुरी शर्मा ने आरोपी दिनेश सिंह को विभिन्न धाराओं में कठोर आजीवन कारावास और 1 लाख 30 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया।
न्यायाधीश शर्मा ने टिप्पणी की कि भाई-बहन के पवित्र रिश्ते को कलंकित करने वाले आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए, नहीं तो भविष्य में इस रिश्ते से विश्वास उठ जाएगा।
न्यायाधीश शर्मा ने टिप्पणी की कि भाई-बहन के पवित्र रिश्ते को कलंकित करने वाले आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए, नहीं तो भविष्य में इस रिश्ते से विश्वास उठ जाएगा।