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हत्यारे पति को आजीवन कारावास
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Fri, 30 Jun 2017 07:15 PM IST
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- फोटो : Demo pic
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सीबीआई मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 ने पत्नी की हत्या करने वाले पति दिनेश कुमावत को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सजा के साथ ही अदालत ने मालवीय नगर निवासी इस अभियुक्त पर पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं अदालत ने मृतका के बच्चों को पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत क्षतिपूर्ति देने के आदेश देते हुए जिला कलक्टर और बाल अधिकारिता विभाग को उनके संरक्षण करने के आदेश दिए हैं।
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि मृतका कविता का विवाह अभियुक्त के साथ करीब 17 साल पहले हुआ था। विवाह के बाद से ही उसके ससुराल वाले उसे आए दिन प्रताड़ित करते थे। उसके देवर के ससुर ने 28 अक्टूबर को कविता के पीहर वालों को फोन कर बताया कि उसकी हत्या हो गई है।
रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए जवाहर सर्किल थाना पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। पुलिस जांच में सामने आया कि अभियुक्त ने कैंची से कविता के गले और छाती पर वार कर उसकी हत्या की थी।
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अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि मृतका कविता का विवाह अभियुक्त के साथ करीब 17 साल पहले हुआ था। विवाह के बाद से ही उसके ससुराल वाले उसे आए दिन प्रताड़ित करते थे। उसके देवर के ससुर ने 28 अक्टूबर को कविता के पीहर वालों को फोन कर बताया कि उसकी हत्या हो गई है।
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रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए जवाहर सर्किल थाना पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। पुलिस जांच में सामने आया कि अभियुक्त ने कैंची से कविता के गले और छाती पर वार कर उसकी हत्या की थी।
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