फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Jaipur News ›   Life imprisonment for gang rape case in jodhpur rajasthan

सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

Tue, 06 Jun 2017 06:58 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर 
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर  Updated Tue, 06 Jun 2017 06:58 PM IST
विज्ञापन
 Life imprisonment for gang rape case in jodhpur rajasthan
कोर्ट - फोटो : Demo pic
जोधपुर में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश महिला उत्पीड़न केसेज अदालत की पीठासीन अधिकारी शिवानी जौहरी भटनागर ने सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी विजय कुमार को आजीवन कारावास की सजा के आदेश दिये है। 
विज्ञापन


अदालत ने आरोपी विजय कुमार को धारा 363,366,376जी,323 भादस में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व एक लाख रूपये के जुर्माने के आदेश दिये है। सरकार की ओर से लोक अभियोजक श्रवणसिंह राजपुरोहित ने पैरवी करते हुए बताया कि 25 फरवरी 2007 को परिवादी ने ओसियां थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आरोपी सुभाष व विजय कुमार ने नाबालिग का अपहरण करते हुए दुष्कर्म किया। 
विज्ञापन


इससे पहले कोर्ट ने केस में एक आरोपी सुभाष को सजा के आदेश साल 2010 में दिये थे। वहीं विजय कुमार ने अपनी उम्र को नाबालिग बताते हुए कोर्ट से राहत का प्रयास किया था। परिवादी व सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट तक मामला ले जाया गया। जहां सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी विजय कुमार को बालिग मानते हुए दुष्कर्म का मामला विचरण करने के निर्देश दिये थे। 
विज्ञापन
विज्ञापन

सुप्रीम कोर्ट से मामला रिमांड होने के बाद 8 अप्रेल 2013 को यह मामला महिला उत्पीड़न केसेज अदालत में भेजा गया था। अभियोजन की ओर से आरोपी के खिलाफ कुल 18 गवाह पेश किये गये और ट्रायल चलाया गया। परिवादी की ओर से अधिवक्ता प्रदीप चौधरी ने पक्ष रखा। सभी पक्षों को सुनने के बाद आज अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा के आदेश  दिये है।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed