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मां की हत्या करने वाले बेटे को आजीवन कारावास
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Tue, 23 May 2017 05:11 PM IST
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- फोटो : Internet
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जैसलमेर की अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश महेश कुमार शर्मा ने फैसला सुनाते हुए अपनी ही मां का बेरहमी से कत्ल करने वाले मां के हत्यारे बेटे कुंदनसिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। करीब एक साल पहले 10 मई 2016 की रात में मोतीकिलों की ढाणी में बेटे ने मां की हत्या कर दी थी।
जानकारी के अनुसार पारिवारिक रंजिश में कुंदनसिंह शराब पीकर अपने रिश्तेदारों से झगड़ा व मारपीट कर रहा था। इसी दौरान उसकी मां ने बीच बचाव किया तो नशे में धुत बेटे ने मां के सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया और बाद में उसके शव को घर के आंगन में डाल दिया।
अभियोजक किशनप्रताप सिंह राठौड़ ने सरकार की ओर से 16 गवाह व 28 दस्तावेज पेश किए। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश महेश कुमार शर्मा ने अंतिम बहस सुनने के बाद कुन्दनसिंह पुत्र हड़वंतसिंह को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास एवं दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
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जानकारी के अनुसार पारिवारिक रंजिश में कुंदनसिंह शराब पीकर अपने रिश्तेदारों से झगड़ा व मारपीट कर रहा था। इसी दौरान उसकी मां ने बीच बचाव किया तो नशे में धुत बेटे ने मां के सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया और बाद में उसके शव को घर के आंगन में डाल दिया।
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अभियोजक किशनप्रताप सिंह राठौड़ ने सरकार की ओर से 16 गवाह व 28 दस्तावेज पेश किए। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश महेश कुमार शर्मा ने अंतिम बहस सुनने के बाद कुन्दनसिंह पुत्र हड़वंतसिंह को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास एवं दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
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