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लाइसेंस बनने तक वेंडर्स को परेशान नहीं करें—कोर्ट
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Thu, 06 Apr 2017 04:05 PM IST
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जयपुर हाईकोर्ट में गुरुवार को फुटपाथ दुकानदारों के लिए टाउन वेंडिंग जोन नहीं बनाने के मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने वेंडिंग जोन बनाकर लाइसेंस बनाने के आदेश दिए।
हाईकोर्ट जज मनीष भंडारी ने फुटपाथ दुकानदारों के लिए टाउन वेंडिंग जोन नहीं बनाने को लेकर लगाई गई याचिका पर सुनवाई की। रविन्द्र सिंह व अन्य की ओर से लगाई गई याचिका में बताया गया कि अब तक नगर निगम की ओर से वेंडिंग जोन नहीं बनाए गए हैं। इस पर हाईकोर्ट ने 10 जुलाई तक इस सम्बंध में पूरी कार्यवाही करने के आदेश दिए। साथ ही कहा कि वेंडिंग जोन बनाकर फुटपाथ व्यवसायियों के लाइसेंस बनाओ। जब तक इनके लाइसेंस नहीं बनते हैं तब तक इन्हें नोन वेंडिंग जोन में बैठने से नहीं रोका जाए। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि फुटपाथ व्यवसायियों के लाइसेंस बनने के बाद भी कोई नोन वेंडिंग जोन में बैठता है तो इसकी जिम्मेदारी पुलिस और नगर निगम की होगी।
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हाईकोर्ट जज मनीष भंडारी ने फुटपाथ दुकानदारों के लिए टाउन वेंडिंग जोन नहीं बनाने को लेकर लगाई गई याचिका पर सुनवाई की। रविन्द्र सिंह व अन्य की ओर से लगाई गई याचिका में बताया गया कि अब तक नगर निगम की ओर से वेंडिंग जोन नहीं बनाए गए हैं। इस पर हाईकोर्ट ने 10 जुलाई तक इस सम्बंध में पूरी कार्यवाही करने के आदेश दिए। साथ ही कहा कि वेंडिंग जोन बनाकर फुटपाथ व्यवसायियों के लाइसेंस बनाओ। जब तक इनके लाइसेंस नहीं बनते हैं तब तक इन्हें नोन वेंडिंग जोन में बैठने से नहीं रोका जाए। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि फुटपाथ व्यवसायियों के लाइसेंस बनने के बाद भी कोई नोन वेंडिंग जोन में बैठता है तो इसकी जिम्मेदारी पुलिस और नगर निगम की होगी।
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