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ऐसे लोगों के कारण दहशत में रहती हैं महिलाएं, कोर्ट की टिप्पणी
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Thu, 05 Oct 2017 07:32 PM IST
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पुलिस की गिरफ्त में आरोपी
- फोटो : अमर उजाला
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महिला से लूट और हमले के मामले में मात्र डेढ़ साल में अदालत ने फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने दोनों लुटेरों को आठ साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा से दण्डित किया।
मामला अजमेर से जुड़ा है। यहां अपर जिला न्यायायाल के लोक अभियोजक शशिप्रकाश इन्दौरिया ने बताया कि 24 जनवरी 2016 की रात्रि में चन्द्रवरदाई नगर निवासी भारती रामचंदानी विवाह समारोह से अपने घर लौट रही थी। इसी दौरान दो बाइक सवार बदमाशों ने पीछा कर उससे गहने, नकदी सहित अन्य सामान लूट लिए। साथ ही दोनों युवकों ने उस पर हमला भी किया, जिससे वह घायल हो गई।
मामले में न्यायाधीश सीमा अग्रवाल ने 14 गवाहों और 27 दस्तावेजों को देखते हुए आरोपी राज सैनी और राजेशी उर्फ दिल्लीवाला को दोषी करार देते हुए विभिन्न धाराओं में आठ साल का कठोर कारावास व जुर्माने से दण्डित करने का फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने टिप्पणी भी की कि ऐसे लोगों के कारण महिलाएं दहशत में रहती है और रात्रि में घर तक से नहीं निकल पाती।
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मामला अजमेर से जुड़ा है। यहां अपर जिला न्यायायाल के लोक अभियोजक शशिप्रकाश इन्दौरिया ने बताया कि 24 जनवरी 2016 की रात्रि में चन्द्रवरदाई नगर निवासी भारती रामचंदानी विवाह समारोह से अपने घर लौट रही थी। इसी दौरान दो बाइक सवार बदमाशों ने पीछा कर उससे गहने, नकदी सहित अन्य सामान लूट लिए। साथ ही दोनों युवकों ने उस पर हमला भी किया, जिससे वह घायल हो गई।
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मामले में न्यायाधीश सीमा अग्रवाल ने 14 गवाहों और 27 दस्तावेजों को देखते हुए आरोपी राज सैनी और राजेशी उर्फ दिल्लीवाला को दोषी करार देते हुए विभिन्न धाराओं में आठ साल का कठोर कारावास व जुर्माने से दण्डित करने का फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने टिप्पणी भी की कि ऐसे लोगों के कारण महिलाएं दहशत में रहती है और रात्रि में घर तक से नहीं निकल पाती।
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