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अदालत ने ढाई सौ साल पुराने पेड़ों को काटने पर लगाई रोक

Sat, 15 Jul 2017 06:06 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Sat, 15 Jul 2017 06:06 PM IST
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court debarred cutting down of historical trees in wall city in jaipur
फाइल फोटो
अतिरिक्त सिविल न्यायालय पूर्व ने जयपुर के छोटी चौपड़ और बड़ी चौपड़ पर लगे करीब ढाई सौ साल से भी ज्यादा  पुराने बड़ के पेड़ों को नहीं काटे जाने के आदेश दिए हैं। 
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अदालत ने मुख्य सचिव और जिला कलक्टर को जवाब पेश करने का समय देते हुए 18 अगस्त तक यथा-स्थिति बनाए रखने के लिए पाबंद किया है। इसके साथ ही राज्य सरकार को जवाब पेश करने को कहा है।
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अदालत ने यह आदेश भवानीशंकर शर्मा व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि वृक्ष पर्यावरण की सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं और मानव जीवन की आवश्यताओं को पूरा करने में सहयोग देते हैं। अधिवक्ता उमेश पुरोहित ने कहा कि पिछले कुछ सालों से सौन्दर्यीकरण के नाम पर छोटी और बड़ी चौपड़ पर तोड़फोड़ की जा रही है और उसका प्राचीन स्वरूप बदला गया है। 
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स्थानीय प्रशासन बड़ी चौपड़ पर माणक चौक थाने के बाहर ढाई सौ साल पुराने वट वृक्ष को हटाने पर आमादा है। यह पेड़ 1770-80 के बीच यहां लगाया गया था। तब से यह राहगीरों को छाया दे रहा है। इसके अलावा हजारों पक्षियों का भी इस पर बसेरा है। इसके अलावा शहरवासी इससे भावनात्मक रूप से भी जुड़े हुए हैं। 
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