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डीएनए ने खोले विक्षिप्त से Rape के राज, अब उम्र कटेगी जेल में

Mon, 28 Aug 2017 07:25 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Mon, 28 Aug 2017 07:25 PM IST
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Court conducts DNA test,Sentenced to life imprisonment
Demo Pic - फोटो : google
शहर की महिला उत्पीडऩ एवं दहेज प्रकरण मामलों की विशेष अदालत ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए विक्षिप्त से हुए दुष्कर्म के चलते पैदा हुई लड़की के डीएनए जांच से अभियुक्त का पितृत्व निर्धारण होने पर अभियुक्त लड्डू गोपाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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सजा के साथ ही पीठासीन अधिकारी रेखा राठौड़ ने अभियुक्त पर दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामले के अनुसार अभियुक्त महिला एवं बाल पुनर्वास गृह, जयपुर में सफाई कर्मचारी था। यहां उसने 1994 को यहां रहने वाली विक्षिप्त महिला से दुष्कर्म किया। प्रकरण में अभियुक्त को 10 अगस्त 1994 को गिरफ्तार किया गया। निचली अदालत ने विक्षिप्त के 164 के बयानों के आधार पर अभियुक्त को 26 फरवरी 2002 को दस साल की सजा सुनाई थी। इसे अभियुक्त की ओर से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। हाईकोर्ट ने 3 जनवरी 2007 को सजा रद्द कर पुन: जांच के आदेश दिए।
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सुनवाई के दौरान अदालत की जानकारी में आया कि दुष्कर्म से विक्षिप्त महिला ने पुत्री को जन्म दिया था। इस पर अदालत ने पीडि़ता उसकी पुत्री और अभियुक्त का डीएनए टेस्ट कराने के आदेश दिए। रिपोर्ट में आया कि अभियुक्त ही दुष्कर्म के चलते पैदा हुई युवती का पिता है। इस पर अदालत ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
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