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रोडवेज सीएमडी सहित सचिव को अवमानना नोटिस, ये है मामला

Thu, 14 Dec 2017 07:06 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Thu, 14 Dec 2017 07:06 PM IST
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Contempt notice to Secretary including Roadways CMD, this is the case
राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद परिचालक भर्ती-2011 के सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं देने पर आरएसआरटीसी के सीएमडी कुलदीप रांका और सेवा चयन बोर्ड के सदस्य सचिव मनोज बंसल को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
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न्यायाधीश केएस झवेरी और न्यायाधीश वीके व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश महेशचन्द्र जाटव की ओर से दायर अवमानना याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता प्रदीप कलवानिया ने अदालत को बताया कि रोडवेज ने वर्ष 2011 में परिचालक के पदों पर भर्ती निकाली। भर्ती को लेकर हाईकोर्ट ने गत वर्ष 27 सितंबर को पुन: चयन सूची जारी करने के आदेश दिए। इस आदेश के खिलाफ रोडवेज की एसएलपी को उच्चतम न्यायालय ने गत 25 अप्रैल को खारिज कर दिया।
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रोडवेज की ओर से संशोधित चयन सूची जारी होने के बाद याचिकाकर्ता मेरिट में शामिल हो गए। इसके बावजूद भी उन्हें नियुक्ति नहीं दी जा रही है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
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