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नगर निगम आयुक्त को अवमानना नोटिस जारी

Thu, 27 Jul 2017 04:00 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Thu, 27 Jul 2017 04:00 PM IST
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Contempt notice to municipal commissioner
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राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद भी याचिकाकर्ता को सफाई कर्मचारी के पद पर नियुक्ति नहीं देने पर नगर निगम के आयुक्त रवि जैन को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
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न्यायाधीश मनीष भंडारी की एकलपीठ ने यह आदेश बबलू की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता मनोज चौधरी ने बताया कि याचिकाकर्ता का 29 सितंबर 2009 को सफाई कर्मचारी के पद पर चयन किया गया था, लेकिन उसका नाम स्थाई कर्मचारियों की सूची में होने के बावजूद भी उसे नियुक्ति नहीं दी गई।
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याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में याचिका दायर की गई। वही अदालत ने वर्ष 2012 के खाली पदों के संबंध गत वर्ष जनवरी माह में आदेश् जारी 6 माह में पद भरने के आदेश दिए। इसके बावजूद भी याचिकाकर्ता को नियुक्ति नहीं दी गई। इससे व्यथित होकर याचिकाकर्ता की ओर से अवमानना याचिका दायर की गई। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने निगम आयुक्त रवि जैन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
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