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एेसा करने वाले उपभोक्ताओं को मिलेगी 10 पैसे प्रति यूनिट की छूट
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Tue, 23 May 2017 07:59 PM IST
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विद्युत मीटर
- फोटो : फाइल फोटो
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सामान्य मीटर को प्री-पेड मीटरिंग सिस्टम में बदलवाने का विकल्प देने वाले इच्छुक उपभोक्ताओं को 10 पैसे प्रति यूनिट की छूट दी जाएगी। इसके लिए इच्छुक वर्तमान उपभोक्ताओं को मीटर को प्री-पेड मीटरिंग सिस्टम में बदलवाने के लिए आवेदन करना होगा तथा नए कनेक्शन के लिए आवेदन करने वाले उपभोक्ताओं को आवेदन पत्र में प्री-पेड मीटर की स्थापना का उल्लेख करना होगा।
जयपुर विद्युत वितरण निगम के प्रबन्ध निदेशक बी.के. दोसी ने बताया कि सरकारी कनेक्शनों एवं अस्थाई कनेक्शनों के अतिरिक्त अन्य वर्तमान एवं नए कनेक्शन के लिए आवेदन करने वाले इच्छुक उपभोक्ताओं के परिसर पर प्रीपेड मीटर स्थापित करने के लिए डिस्कॉम द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए है। इसके तहत इच्छुक उपभोक्ताओं द्वारा आवेदन करने पर ही प्रीपेड मीटर लगाए जाएगे। राजस्थान विद्युत नियामक आयोग द्वारा प्रीपेड मीटर के लिए धरोहर राशि के निर्धारण होने तक उपभोक्ता द्वारा पूर्व जमा करवाई गई मीटर धरोहर राशि को धरोहर राशि माना जाएगा।
साथ ही, नए कनेक्शन के लिए इच्छुक उपभोक्ता द्वारा किए जाने वाले आवेदन में प्रीपेड मीटर लगाने के लिए अनुरोध करना होगा। दो साल से पहले प्रीपेड मीटर को सामान्य मीटर में बदलने का अनुरोध स्वीकार नही किया जाएगा। उपभोक्ता से प्रीपेड मीटर के लिए भी सामान्य मीटर की धरोहर राशि ही ली जाएगी जब तक की राजस्थान विद्युत नियामक आयोग द्वारा इस मामलें में निर्णय नही किया जाता है। प्रीपेड मीटर के द्वारा विद्युत उपभोग के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 2000 रूपये एवं शहरी क्षेत्रों में 3000 रुपये की राशि शुरू में वसूल की जाएगी तथा तीन दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाएगा।
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जयपुर विद्युत वितरण निगम के प्रबन्ध निदेशक बी.के. दोसी ने बताया कि सरकारी कनेक्शनों एवं अस्थाई कनेक्शनों के अतिरिक्त अन्य वर्तमान एवं नए कनेक्शन के लिए आवेदन करने वाले इच्छुक उपभोक्ताओं के परिसर पर प्रीपेड मीटर स्थापित करने के लिए डिस्कॉम द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए है। इसके तहत इच्छुक उपभोक्ताओं द्वारा आवेदन करने पर ही प्रीपेड मीटर लगाए जाएगे। राजस्थान विद्युत नियामक आयोग द्वारा प्रीपेड मीटर के लिए धरोहर राशि के निर्धारण होने तक उपभोक्ता द्वारा पूर्व जमा करवाई गई मीटर धरोहर राशि को धरोहर राशि माना जाएगा।
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साथ ही, नए कनेक्शन के लिए इच्छुक उपभोक्ता द्वारा किए जाने वाले आवेदन में प्रीपेड मीटर लगाने के लिए अनुरोध करना होगा। दो साल से पहले प्रीपेड मीटर को सामान्य मीटर में बदलने का अनुरोध स्वीकार नही किया जाएगा। उपभोक्ता से प्रीपेड मीटर के लिए भी सामान्य मीटर की धरोहर राशि ही ली जाएगी जब तक की राजस्थान विद्युत नियामक आयोग द्वारा इस मामलें में निर्णय नही किया जाता है। प्रीपेड मीटर के द्वारा विद्युत उपभोग के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 2000 रूपये एवं शहरी क्षेत्रों में 3000 रुपये की राशि शुरू में वसूल की जाएगी तथा तीन दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाएगा।
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