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सलमान हिरण शिकार मामले में आगे नहीं बढ़ पाई सुनवाई
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Sat, 29 Apr 2017 06:14 PM IST
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सलमान खान
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बॉलीवुड स्टार सलमान खान सहित अन्य फिल्मी सितारों के खिलाफ 18 साल से विचाराधीन बहुचर्चित कांकाणी हिरण शिकार मामले में अभियोजन पक्ष की अर्जी पर शनिवार को भी बहस नहीं हो पाई।
सीजेएम ग्रामीण कोर्ट के नए पीठासीन अधिकारी देवकुमार की अदालत में सलमान के अधिवक्ताओं की ओर से बहस के लिए समय मांगा गया, जिस पर कोर्ट ने बहस के लिए 16 मई की तारीख दी। अभियोजन की अर्जी पर वैसे तो बहस पूरी हो चुकी थी, लेकिन पीठासीन अधिकारी के बदलने से अब नए सिरे से अर्जी पर बहस होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से एक अर्जी पेश कर पोस्टमार्टम करने वाले डॉ. नेपालिया के खिलाफ लूणी थाने में दर्ज मुकदमे के दस्तावेज रिकार्ड पर लेने के मंगवाने की गुहार की गई है।
गौरतलब है कि कांकाणी गांव की सरहद पर एक व दो अक्टूबर 1998 की मध्य रात्रि को शिकार की घटना घटित हुई थी। जिसको लेकर लूणी थाने में फिल्म अभिनेता सलमान खान, सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, तब्बू, सोनाली बेन्द्रे व जोधपुर के दुष्यन्तसिंह के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था।
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इस मामले में सभी आरोपितों के बयान हो चुके है और सभी ने आरोपों से इनकार किया है। मामले में अंतिम बहस होनी थी, लेकिन उससे पहले अभियोजन पक्ष ने अर्जी लगाकर डॉ. नेपालिया के खिलाफ दर्ज प्रकरण के दस्तावेज तलब करने की गुहार की है।
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सीजेएम ग्रामीण कोर्ट के नए पीठासीन अधिकारी देवकुमार की अदालत में सलमान के अधिवक्ताओं की ओर से बहस के लिए समय मांगा गया, जिस पर कोर्ट ने बहस के लिए 16 मई की तारीख दी। अभियोजन की अर्जी पर वैसे तो बहस पूरी हो चुकी थी, लेकिन पीठासीन अधिकारी के बदलने से अब नए सिरे से अर्जी पर बहस होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से एक अर्जी पेश कर पोस्टमार्टम करने वाले डॉ. नेपालिया के खिलाफ लूणी थाने में दर्ज मुकदमे के दस्तावेज रिकार्ड पर लेने के मंगवाने की गुहार की गई है।
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गौरतलब है कि कांकाणी गांव की सरहद पर एक व दो अक्टूबर 1998 की मध्य रात्रि को शिकार की घटना घटित हुई थी। जिसको लेकर लूणी थाने में फिल्म अभिनेता सलमान खान, सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, तब्बू, सोनाली बेन्द्रे व जोधपुर के दुष्यन्तसिंह के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था।
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इस मामले में सभी आरोपितों के बयान हो चुके है और सभी ने आरोपों से इनकार किया है। मामले में अंतिम बहस होनी थी, लेकिन उससे पहले अभियोजन पक्ष ने अर्जी लगाकर डॉ. नेपालिया के खिलाफ दर्ज प्रकरण के दस्तावेज तलब करने की गुहार की है।