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भंवरी हत्याकांड : इंद्रा के खिलाफ नहीं लगाई एससी-एसटी की धारा

Wed, 06 Sep 2017 07:38 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Wed, 06 Sep 2017 07:38 PM IST
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bhanwari devi murder case hearing in jodhpur
एएनएम भंवरी देवी अपहरण व हत्या के मामले में आज सीबीआई ने एसीजेएम सीबीआई अदालत में चौथी पूरक चार्जशीट पेश की। इस पर अदालत ने प्रसंज्ञान लेते हुए पूरक चार्जशीट को अनुसूचित जाति जनजाति अदालत में कमिट कर दिया।
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इस बार सीबीआई की चार्जशीट में एससी-एसटी एक्ट की कोई धारा नहीं लगाई गई है। सीबीआई की चार्जशीट में इन्द्रा विश्नोई के खिलाफ 120 बी, 364, 302, 201 आईपीसी की धाराएं आरोपित की गई हैं। सीबीआई की चार्जशीट में चार गवाह और बनाए गए हैं। वहीं, आज मामले में नियमित सुनवाई भी हुई, लेकिन गवाह के नहीं आने से किसी के बयान दर्ज नही हो पाए। एससी एसटी कोर्ट में नियत समय पर आरोपियों को पेश किया गया। वहीं, पूर्व विधायक मलखानसिंह को सुरक्षा के साथ पेश किया गया। आज सीबीआई की तत्कालीन इंस्पेक्टर रेखा सांगवाना व आरके सिंह के बयान होने थे, लेकिन दोनों ही गवाह कोर्ट नहीं पहुंचे। ऐसे में सुनवाई कल तक मुलतवी कर दी गई।
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