फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Jaipur News ›   bhanwari devi case-court withdraws st sc act from indra vishnoi

भंवरी देवी हत्याकांड: इंद्रा पर से हटाई ST/SC की धाराएं, अब इन धाराओं में चलेगा मुकदमा

Wed, 06 Dec 2017 09:40 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Wed, 06 Dec 2017 09:40 PM IST
विज्ञापन
bhanwari devi case-court withdraws st sc act from indra vishnoi
फाइल फोटो - फोटो : amar ujala
बहुचर्चित एएनएम भंवरी देवी अपहरण और हत्या के मामले में अनुसूचित जाति जनजाति अदालत ने आरोपी इन्द्रा विश्नोई पर से एससी एसटी की धाराएं हटा दी। उस पर अब केवल अपहरण तथा हत्या की धाराओं में चार्ज फ्रेम किया है।
विज्ञापन



इन्द्रा विश्नोई के खिलाफ सीबीआई की ओर से पेश की गई चौथी पूरक चार्ज शीट अनुसूचित जाति जनजाति अदालत में पेश की थी। सीबीआई की चार्जशीट में एससी एसटी एक्ट की कोई धारा नही लगाई गई थी। इस चार्जशीट में आईपीसी के अपराध में आरोपी बनाया गया था। 
विज्ञापन


सीबीआई की चार्जशीट में इन्द्रा विश्नोई के खिलाफ प्रस्तुत चार्जशीट में 120 बी सपठित धारा 364,302,201 आईपीसी की धाराएं आरोपित की गई थी। सीबीआई की चार्जशीट में चार गवाह और बनाए गए। इन्द्रा विश्नोई के खिलाफ अब मामले में चार्ज फ्रेम हो गए हैं उसके खिलाफ 120बी सहपठित धारा 364,302,201 भारतीय दंड संहितामें मुकदमा चलेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन



इस मामले की ट्रायल भी अनुसूचित जाति जनजाति अदालत में ही चलेगी। अब 18 दिसम्बर को गवाही होगी। आज सुनवाई के दौरान सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक एजाज अहमद मौजूद रहे।

 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed