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भंवरी देवी हत्याकांड: इंद्रा पर से हटाई ST/SC की धाराएं, अब इन धाराओं में चलेगा मुकदमा
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Wed, 06 Dec 2017 09:40 PM IST
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फाइल फोटो
- फोटो : amar ujala
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बहुचर्चित एएनएम भंवरी देवी अपहरण और हत्या के मामले में अनुसूचित जाति जनजाति अदालत ने आरोपी इन्द्रा विश्नोई पर से एससी एसटी की धाराएं हटा दी। उस पर अब केवल अपहरण तथा हत्या की धाराओं में चार्ज फ्रेम किया है।
इन्द्रा विश्नोई के खिलाफ सीबीआई की ओर से पेश की गई चौथी पूरक चार्ज शीट अनुसूचित जाति जनजाति अदालत में पेश की थी। सीबीआई की चार्जशीट में एससी एसटी एक्ट की कोई धारा नही लगाई गई थी। इस चार्जशीट में आईपीसी के अपराध में आरोपी बनाया गया था।
सीबीआई की चार्जशीट में इन्द्रा विश्नोई के खिलाफ प्रस्तुत चार्जशीट में 120 बी सपठित धारा 364,302,201 आईपीसी की धाराएं आरोपित की गई थी। सीबीआई की चार्जशीट में चार गवाह और बनाए गए। इन्द्रा विश्नोई के खिलाफ अब मामले में चार्ज फ्रेम हो गए हैं उसके खिलाफ 120बी सहपठित धारा 364,302,201 भारतीय दंड संहितामें मुकदमा चलेगा।
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इस मामले की ट्रायल भी अनुसूचित जाति जनजाति अदालत में ही चलेगी। अब 18 दिसम्बर को गवाही होगी। आज सुनवाई के दौरान सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक एजाज अहमद मौजूद रहे।
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इन्द्रा विश्नोई के खिलाफ सीबीआई की ओर से पेश की गई चौथी पूरक चार्ज शीट अनुसूचित जाति जनजाति अदालत में पेश की थी। सीबीआई की चार्जशीट में एससी एसटी एक्ट की कोई धारा नही लगाई गई थी। इस चार्जशीट में आईपीसी के अपराध में आरोपी बनाया गया था।
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सीबीआई की चार्जशीट में इन्द्रा विश्नोई के खिलाफ प्रस्तुत चार्जशीट में 120 बी सपठित धारा 364,302,201 आईपीसी की धाराएं आरोपित की गई थी। सीबीआई की चार्जशीट में चार गवाह और बनाए गए। इन्द्रा विश्नोई के खिलाफ अब मामले में चार्ज फ्रेम हो गए हैं उसके खिलाफ 120बी सहपठित धारा 364,302,201 भारतीय दंड संहितामें मुकदमा चलेगा।
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इस मामले की ट्रायल भी अनुसूचित जाति जनजाति अदालत में ही चलेगी। अब 18 दिसम्बर को गवाही होगी। आज सुनवाई के दौरान सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक एजाज अहमद मौजूद रहे।