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बैंक मैनेजर ने ली थी रिश्वत, अब दो साल की जेल
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Fri, 22 Sep 2017 07:44 PM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
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सीबीआई मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 ने किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने के एवज में रिश्वत लेने वाले बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक की देवली, टोंक शाखा के तत्कालीन प्रबंधक मनोज भारतीय को दो साल की कठोर सजा सुनाई है। सजा के साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर बीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक की ओर से अदालत को बताया गया कि कजोडराम बैरवा के पिता के नाम किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ था। जिसकी वैधता अगस्त 2006 तक की थी। नया कार्ड बनाने की एवज में अभियुक्त ने कजोडराम से तीन हजार रुपए की रिश्वत मांगी। सीबीआई को शिकायत करने पर 23 मई 2009 को अभियुक्त को तीन हजार रुपए लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।
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विशेष लोक अभियोजक की ओर से अदालत को बताया गया कि कजोडराम बैरवा के पिता के नाम किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ था। जिसकी वैधता अगस्त 2006 तक की थी। नया कार्ड बनाने की एवज में अभियुक्त ने कजोडराम से तीन हजार रुपए की रिश्वत मांगी। सीबीआई को शिकायत करने पर 23 मई 2009 को अभियुक्त को तीन हजार रुपए लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।
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