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सहायक अभियंता को दो साल की सजा
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Wed, 21 Jun 2017 06:56 PM IST
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जयपुर की एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 ने बिल पास करने की एवज में रिश्वत लेने वाले एईएन प्रेमकुमार खटवानी को दो साल की सजा सुनाई है। सजा के साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर चार हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार अभियुक्त 25 मार्च 2013 से अजमेर डिस्कॉम के तहत झुंझुनूं में एईएन था। यहां उसके पास एक्सईएन का अतिरिक्त कार्यभार था। परिवादी रमेश कुमार ठेकेदार की ओर से किए गए काम का करीब चार लाख चालीस हजार रुपए का बकाया चल रहा था। इसे पास करने की एवज में 25 मई को अभियुक्त ने चालीस हजार रुपए मांगे। एसीबी ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए तीस मई को अभियुक्त को पन्द्रह हजार रुपए लेते ट्रैप किया था।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार अभियुक्त 25 मार्च 2013 से अजमेर डिस्कॉम के तहत झुंझुनूं में एईएन था। यहां उसके पास एक्सईएन का अतिरिक्त कार्यभार था। परिवादी रमेश कुमार ठेकेदार की ओर से किए गए काम का करीब चार लाख चालीस हजार रुपए का बकाया चल रहा था। इसे पास करने की एवज में 25 मई को अभियुक्त ने चालीस हजार रुपए मांगे। एसीबी ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए तीस मई को अभियुक्त को पन्द्रह हजार रुपए लेते ट्रैप किया था।
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