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अवैध हथियार मामला : सलमान को मिली राहत, अब 27 नवम्बर को सुनवाई

Thu, 05 Oct 2017 04:50 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Thu, 05 Oct 2017 04:50 PM IST
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arms act case hearing now on november
salman khan
अवैध हथियार मामले में बॉलीवुड स्टार सलमान खान को कुछ राहत मिली है। सलमान के खिलाफ सरकार की ओर से दायर अपील पर आज जिला एवं सेशन न्यायालय जोधपुर ग्रामीण में सुनवाई 27 नवम्बर तक मुलतवी कर दी गई।
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दरअसल, अधिवक्ताओं की ओर से अवैध हथियार मामले से जुड़े कुछ दस्तावेज पेश करने और सीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र लम्बित होने की वजह से समय मांगा गया। इस पर पीठासीन अधिकारी रविन्द्र कुमार जोशी ने सुनवाई को 27 नवम्बर तक मुलवती कर दिया है। मामले में हुई पिछली सुनवाई पर सलमान खान व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश हुए थे और बीस हजार के जमानत मुचलके पेश किए गए थे।
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गौरतलब है कि सलमान खान को अवैध हथियार के मामले में इसी साल 18 जनवरी को सीजेएम ग्रामीण कोर्ट द्वारा बरी किए जाने के बाद राज्य सरकार की ओर से जिला एवं सेशन न्यायालय में अपील पेश की गई थी। इस पर 21 अप्रेल और 4 अगस्त को सुनवाई हुई थी।
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ये है पूरा मामला, जानिए...

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वर्ष 1998 में जोधपुर में अपनी फिल्म 'हम साथ-साथ हैं' की शूटिंग के दौरान सलमान खान पर तीन अलग-अलग स्थान पर हिरण शिकार करने के आरोप लगे। इसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई और उनके कमरे से पुलिस ने 22 सितम्बर 1998 को रिवाल्वर और राइफल बरामद की। जांच में पाया गया कि इनके लाइसेंस की अवधि समाप्त हो चुकी थी। वन अधिकारी ललित बोड़ा ने लूणी पुलिस थाने में 15 अक्टूबर 1998 को मुकदमा दर्ज करवाया था।

इसमें बताया गया कि सलमान खान ने 1-2 अक्टूबर 1998 की मध्यरात्रि में कांकाणी गांव की सरहद पर दो काले हिरणों का शिकार किया, जिसमें उसने रिवॉल्वर व राइफल का इस्तेमाल किया। दोनों हथियारों की लाइसेंस अवधि समाप्त हो चुकी थी। अवैध हथियारों का इस्तेमाल करते हुए उसने शिकार किया।

इस पर सलमान के खिलाफ ऑर्म्स एक्ट की धारा 3/25 व 3/27 में मामला दर्ज किया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने संदेह का लाभ देते हुए सलमान खान को बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ राज्य सरकार ने अपील पेश की थी।
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