फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Jaipur News ›   Appointment letter issued in three hours

हाईकोर्ट हुआ सख्त तो तीन घंटे में जारी हुआ Appointment letter

Thu, 07 Sep 2017 07:11 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Thu, 07 Sep 2017 07:11 PM IST
विज्ञापन
Appointment letter issued in three hours
डेमो इमेज
राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से एएनएम भर्ती-2013 के ओबीसी वर्ग में नियुक्ति नहीं देने पर सख्ती दिखाने पर चिकित्सा विभाग ने तीन घंटे में अभ्यर्थी का नियुक्ति पत्र जारी कर अदालत में पालना रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लेते हुए अदालत ने करीब सात माह से लंबित अवमानना याचिका का निस्तारण कर दिया।
विज्ञापन


न्यायाधीश मनीष भंडारी की एकलपीठ ने यह आदेश उषा रानी व अन्य की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता एएनएम भर्ती-2013 की वरीयता सूची में आई थी, लेकिन विभाग ने उसे प्रदेश के बाहर का अभ्यर्थी बताकर ओबीसी वर्ग में शामिल करने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने गत 28 फरवरी को याचिकाकर्ता को ओबीसी वर्ग में शामिल करते हुए नियुक्ति देने के आदेश दिए थे। इसके बावजूद भी आदेश की पालना नहीं की गई।
विज्ञापन


आज सुनवाई के दौरान पूर्व में दिए आदेश की पालना में प्रमुख चिकित्सा सचिव वीनू गुप्ता पेश नहीं हुई। इस पर अदालत ने गुप्ता के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने की मंशा जताते हुए कहा कि दो बजे तक आदेश की पालना की जाए। अदालत में दो बजे सुनवाई होने पर विभाग के अतिरिक्त निदेशक ने नियुक्ति पत्र के साथ पालना रिपोर्ट पेश कर दी। जिसे रिकॉर्ड पर लेते हुए अदालत ने अवमानना याचिका का निस्तारण कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed