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ब्रिगेडियर भवानी सिंह की मौत के 6 साल बाद मंजूर हुई गुहार

Sun, 28 May 2017 01:12 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Sun, 28 May 2017 01:12 PM IST
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application accepted after death
राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर के पूर्व राजपरिवार के सदस्य ब्रिगेडियर भवानी सिंह की मौत के 6 साल बाद उनके प्रार्थना पत्र को मंजूर कर लिया है। इससे अमरुदों का बाग और एसएमएस स्टेडियम से सटी जमीन से जुड़े मामले में फिर से सुनवाई फिर से होगी। सुनवाई 21 अगस्त 2017 को होगी।
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मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नांद्रजोग व न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की खण्डपीठ ने ब्रिगेडियर भवानी सिंह व पद्मनाभ सिंह के प्रार्थना पत्र को मंजूर किया है। जनवरी 2006 में हाईकोर्ट ने जमीन विवाद मामले में अपील खारिज कर दी थी। इसको लेकर 1615 दिन की देरी से 2011 में इसे बहाल करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया गया। इस बीच 2011 में ही ब्रिगेडियर भवानी सिंह का निधन हो चुका है। गौरतलब है कि यह मामला जयपुर के अमरुदों का बाग और एसएमएस स्टेडियम से सटी जमीन से जुड़ा हुआ है।
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