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अदालत ने अफसरों को लताड़ते हुए कहा, अदालती आदेश को हल्के में ना लें

Tue, 22 Aug 2017 07:23 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Tue, 22 Aug 2017 07:23 PM IST
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Animal Husbandry Director introduced revised selection list
कोर्ट - फोटो : फाइल फोटो
राजस्थान हाईकोर्ट ने पशुपालन निदेशक को आदेश दिए हैं कि वह पशुधन सहायक भर्ती-2013 की संशोधित चयन सूची 9 सितंबर को अदालत में पेश करे।
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न्यायाधीश मनीष भंडारी की एकलपीठ ने यह आदेश मुकेश चौधरी व अन्य की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। सुनवाई के दौरान अदालती आदेश की पालना में मंगलवार को पशुपालन विभाग के तत्कालीन सचिव अश्विनी भगत, कुंजीलाल मीणा और वर्तमान सहित अजीताभ शर्मा व निदेशक अजय गुप्ता पेश हुए। अदालत ने अफसरों को लताड़ते हुए कहा कि वे अदालती आदेश को हल्के में ना लें। अदालत ने कहा कि अदालती आदेश के बावजूद भी अधिक अंक लाने वाली आरक्षित वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग में चयनीत क्यों नहीं किया गया। इस पर राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता धर्मवीर ठोलिया ने आदेश की पालना के लिए दो सप्ताह का समय मंागा। अदालत ने सरकार को 11 सितंबर तक का समय देते हुए संशोधित चयन सूची पेश करने के आदेश दिए हैं।


याचिका में कहा गया कि पशुधन सहायक भर्ती-2013 में आरक्षित वर्ग की महिला अभ्यर्थियों की ओर से अधिक अंक लाने के बावजूद भी उनका चयन सामान्य वर्ग में नहीं किया। वहीं प्रकरण में हाईकोर्ट दो साल पहले ऐसी महिला अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग में शामिल करने के आदेश दे चुकी है। अवमानना याचिका के लंबित रहने के दौरान विभाग की ओर से संशोधित चयन सूची जारी भी की गई, लेकिन अदालत ने उसे नियमानुसार सही माना। अवमानना याचिका पर अदालत अब 11 सितंबर को सुनवाई करेगी।
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