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आनंदपाल एनकाउंटर : सीबीआई को नोटिस जारी कर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश

Fri, 27 Oct 2017 08:23 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Fri, 27 Oct 2017 08:23 PM IST
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Anandpal Encounter: Issuing notice to CBI to status report
आनंदपाल
राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्यपीठ ने गैंगस्टर आनंदपाल एनकाउंटर के मामले में निष्पक्ष अनुसंधान को लेकर दायर याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सीबीआई को स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।
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जस्टिस संदीप मेहता की अदालत में एनकाउंटर को लेकर लगाई गई याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवकुमार व्यास ने जवाब पेश किया। राज्य सरकार की ओर से अब तक की कारवाई से अवगत करवाया गया। आनन्दपाल की पत्नि राजकंवर की ओर से हाईकोर्ट में अधिवक्ता गोरधनसिंह ने याचिका पेश करते हुए बताया कि एनकाउंटर के मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी गाइडलाइन की पालना नहीं की गई।
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याचिका में बताया गया कि मामले में पुलिस ने अभी तक ना तो एफआईआर दर्ज की है और ना ही निष्पक्ष अनुसंधान कर रही है, क्योंकि पुलिस के अधिकारी स्वयं ही मुलजिम हैं इसीलिए इस मामले में अभी तक कारवाई नहीं की गई है। अतिरिक्त महाधिवक्ता ने हाईकोर्ट को बताया कि सरकार ने निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई को भी मामले में सिफारिश कर दी थी।
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सरकार भी मामले को लेकर गंभीर है। इस पर हाईकोर्ट ने सीबीआई के अधिवक्ता सचिन आचार्य को कोर्ट में बुलाकर नोटिस थमाते हुए 15 नवम्बर को वर्तमान स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।
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