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एकल पट्टा प्रकरण: मुख्य आरोपी गर्ग को विदेश जाने की अनुमति से इंकार
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Wed, 27 Sep 2017 07:56 PM IST
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कोर्ट
- फोटो : सांकेतिक चित्र
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एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 ने एकल पट्टा प्रकरण के आरोपी शैलेन्द्र गर्ग को विदेश जाने की अनुमति देने से इंकार करते हुए पासपोर्ट रिलीज करने के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। गर्ग की ओर से अदालत में प्रार्थना पत्र पेश कर कहा गया कि उच्चतम न्यायालय ने गत 2 मई को उसकी जमानत मंजूर करते हुए अदालत में पासपोर्ट जमा करने के आदेश दिए थे।
आदेश की पालना में वह अदालत में पासपोर्ट जमा करा चुका है। तीस सितंबर को दुबई में बिजनेस मीटिंग में उसे शामिल होने के अनुमति देते हुए पासपोर्ट रिलीज किया जाए। जिसका विरोध करते हुए एसपीपी बीएस चौहान ने कहा कि प्रकरण में गर्ग मुख्य आरोपी है। यदि उन्हें विदेश जाने की अनुमति दी गई तो वे फरार हो सकते हैं। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है।
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आदेश की पालना में वह अदालत में पासपोर्ट जमा करा चुका है। तीस सितंबर को दुबई में बिजनेस मीटिंग में उसे शामिल होने के अनुमति देते हुए पासपोर्ट रिलीज किया जाए। जिसका विरोध करते हुए एसपीपी बीएस चौहान ने कहा कि प्रकरण में गर्ग मुख्य आरोपी है। यदि उन्हें विदेश जाने की अनुमति दी गई तो वे फरार हो सकते हैं। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है।
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