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हत्या के 9 आरोपियों को दस साल जेल
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Wed, 19 Jul 2017 06:40 PM IST
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सीकर जिले के नीम का थाना अपर सेशन न्यायधीश ने आज हत्या के एक मामले में 9 आरोपियों को दस—दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, 20—20 हजार रुपए का जुर्माना लगाने के आदेश दिए हैं।
अधिवक्ता सत्यनारायण सैनी ने बताया कि 9 जून 2011 को नारदा गांव में भगवानाराम गुर्जर अपने खेत पर सो रहा था। इसी दौरान नौ लोगों ने उन पर जानलेवा हमला कर उनकी हत्या कर दी। भगवानाराम ग्राम पंचायत के सरपंच के पति भी थे। इस पर पाटन थाना पुलिस ने पहले एक आरोपी मदन उर्फ मनोज के खिलाफ चार्जशीट पेश की। पुलिस ने जांच के बाद अन्य आठ लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज कर चार्ज शीट पेश की। इस पर सुनवाई करते हुए आज नीम का थाना अपर सेशन न्यायाधीश ने सभी आरोपियों को दोषी मानते हुए दस—दस साल के कारावास और बीस— बीस हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।
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अधिवक्ता सत्यनारायण सैनी ने बताया कि 9 जून 2011 को नारदा गांव में भगवानाराम गुर्जर अपने खेत पर सो रहा था। इसी दौरान नौ लोगों ने उन पर जानलेवा हमला कर उनकी हत्या कर दी। भगवानाराम ग्राम पंचायत के सरपंच के पति भी थे। इस पर पाटन थाना पुलिस ने पहले एक आरोपी मदन उर्फ मनोज के खिलाफ चार्जशीट पेश की। पुलिस ने जांच के बाद अन्य आठ लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज कर चार्ज शीट पेश की। इस पर सुनवाई करते हुए आज नीम का थाना अपर सेशन न्यायाधीश ने सभी आरोपियों को दोषी मानते हुए दस—दस साल के कारावास और बीस— बीस हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।
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