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Unlock 2.0 Guidelines: सरकार ने जारी किए नए दिशा-निर्देश, यूरोप-अमेरिका से ली ये सीख

Tue, 30 Jun 2020 02:02 PM IST
Sneha Baluni न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Sneha Baluni Updated Tue, 30 Jun 2020 02:02 PM IST
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Unlock 2 0 Guidelines govt issues new guidelines take lesson from america europe know what is open close
दो गज की दूरी का इंतजाम करता कर्मचारी (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला

केंद्र सरकार ने सोमवार को अगले चरण के अनलॉक के लिए दिशानिर्देश जारी किए। इसका उद्देश्य आर्थिक गतिविधियों को और बढ़ावा देना और सामान्य जीवन को फिर से शुरू करने की अनुमति देना है। यह देश में अनलॉक का दूसरा चरण है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी नए दिशानिर्देश एक जुलाई से लागू हो जाएंगे। सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के अनुभवों से सीखा है। जहां कोरोना वायरस महामारी ने कहर बरपाया और उन गतिविधियों या संस्थानों को बंद रखने का फैसला लिया जो सीधे तौर पर आर्थिक गतिविधियों से संबंधित नहीं हैं।

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कंटेनमेंट जोन में 31 जुलाई तक लागू रहेगा लॉकडाउन
सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार देश के कंटेनमेंट जोन में 31 जुलाई तक सख्त लॉकडाउन जारी रहेगा। स्कूल और कॉलेज, अंतरराष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल सेवाएं, सिनेमा हॉल, जिम के साथ-साथ राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक आयोजन भी प्रतिबंधित रहेंगे। गृह मंत्रालय द्वारा सोमवार को आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत अगले एक महीने के लिए जारी किए गए अनलॉक 2.0 दिशानिर्देशों में रात के कर्फ्यू की समयसीमा को रात के नौ बजे से सुबह के पांच बजे की बजाए रात के 10 बजे से सुबह के पांच बजे कर दिया गया है।
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यह भी पढ़ें-आईसीएमआर ने बनाई एंटीजन-आधारित कोविड-19 परीक्षण को बढ़ाने की योजना
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देश में 24 घंटे में कोरोना के 18522 मामले
देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटे में 18,522 नए मामले सामने आए हैं और 418 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद देशभर में कोरोना पॉजिटिव माइर्मलों की कुल संख्या 5,66,840 हो गई है, जिनमें से 2,15,125 सक्रिय मामले हैं, 3,34,822 लोग ठीक हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और अब तक 16,893 लोगों की मौत हो चुकी है।


इस दौरान क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद 
  • स्कूल-कॉलेज और कोचिंग इंस्टिट्यूट 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। 
  • मेट्रो, सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, जिम, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल अभी बंद रहेंगे।
  • केंद्र और राज्य सरकारों के ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट 15 जुलाई से शुरू किए जा सकेंगे। इसके लिए निर्देश अलग से जारी किया जाएगा।
  • अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर रोक जारी, गृह मंत्रालय जिन्हे इजाजत देगा वो यात्रा कर सकते हैं।
  • पहले से शुरू घरेलू उड़ानें और रेल सेवाएं जारी रहेंगी।
  • धार्मिक स्थल, होटल, रेस्तरां, शॉपिंग मॉल्स अनलॉक-1 की तरह ही खुले रहेंगे।
  • सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक जमावड़े पर रोक।
  • सार्वजनिक स्थानों पर, कार्यस्थलों पर और यात्रा के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा।
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