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डीपी यादव की सजा निलंबित करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
Fri, 08 Feb 2019 09:06 PM IST
आसिम खान
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: आसिम खान
Updated Fri, 08 Feb 2019 09:06 PM IST
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सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे बाहुबली नेता डीपी यादव को मेडिकल आधार पर सजा को निलंबित करने से इनकार कर दिया है। साथ ही शीर्ष अदालत ने डीपी यादव को अंतरिम जमानत देने से भी इनकार कर दिया है।
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चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि डीपी यादव का अपराध गंभीर है। लिहाजा उनकी सजा को निलंबित नहीं किया जा सकता है। हां, हाईकोर्ट में दायर अपील को जल्द निपटाने के लिए कहा जा सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जेल प्रशासन आपको इलाज मुहैया कर सकता है।
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डीपी यादव का कहना था कि करीब तीन महीने पहले उनकी सर्जरी हुई थी लिहाजा उन्हें मेडिकल सहायता की जरूरत है। इस आधार पर यादव ने सजा को निलंबित करने की गुहार की थी। मालूम हो कि विधायक महेन्द्र सिंह की हत्या में डीपी यादव को उम्रकैद की सजा मिली है।
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