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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Supreme Court refuses to interfere in Allahabad HC order granting 2 day parole to BSP MP Atul Rai

दुष्कर्म के आरोपी बसपा सांसद अतुल राय को सुप्रीम कोर्ट से राहत

Thu, 30 Jan 2020 12:33 PM IST
Sneha Baluni एएनआई, घोसी
एएनआई, घोसी Published by: Sneha Baluni Updated Thu, 30 Jan 2020 12:33 PM IST
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Supreme Court refuses to interfere in Allahabad HC order granting 2 day parole to BSP MP Atul Rai
अतुल राय (फाइल फोटो) - फोटो : Facebook

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उच्चतम न्यायालय ने मऊ की घोसी संसदीय सीट से सांसद अतुल राय को सांसद के तौर पर शपथ ग्रहण करने के लिए दो दिन की पेरोल देने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले में शुक्रवार को हस्तक्षेप करने से मना कर दिया।

उल्लेखनीय है कि अतुल राय के खिलाफ एक मई, 2019 को वाराणसी के लंका पुलिस थाने में दुष्कर्म के एक मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। राय ने घोसी संसदीय सीट से चुनाव लड़ा और 19 मई, 2019 को उन्हें विजेता घोषित किया गया। जमानत नहीं मिलने की वजह से वह सांसद के तौर पर शपथ ग्रहण नहीं कर पाए।

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न्यायमूर्ति डी. वाय. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने उच्च न्यायालय के 23 जनवरी को सुनाए फैसले के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने राय को बजट सत्र के दौरान नई दिल्ली में सांसद के तौर पर शपथ ग्रहण करने के लिए दो दिन की पेरोल दी थी।
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अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि राय पुलिस हिरासत में 29 जनवरी को नई दिल्ली जाएंगे और शपथ ग्रहण के बाद पुलिस उन्हें 31 जनवरी, 2020 को वापस हिरासत में ले लेगी।

 
 

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