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मुश्किल में सोनिया गांधी के दामाद वाड्रा, ED ने भेजा नोटिस
एजेंसी/नई दिल्ली
Updated Wed, 22 Jun 2016 09:01 AM IST
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- फोटो : file photo
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राजस्थान के बीकानेर में हुए जमीन सौदे के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ी कंपनी को नोटिस जारी किया है। ईडी इस मामले में मनी लांड्रिंग के आरोपों की जांच कर रहा है।
सूत्रों ने बताया कि स्काईलाइट हॉस्पिटेलिटी कंपनी को प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत नोटिस जारी किया गया है। कंपनी को कुछ वित्तीय ब्यौरा देने और जांच से जुड़े कुछ अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है।
ईडी ने इस मामले में पिछले महीने राजस्थान और अन्य स्थानों पर गहन तलाशी अभियान चलाया था और कुछ अहम दस्तावेज बरामद करने का दावा किया था। यह मामला बीकानेर के कोलायत क्षेत्र में 275 बीघा जमीन की खरीद से जुड़ा है।
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स्थानीय तहसीलदार ने इस मामले में शिकायत दी थी, जिसके बाद राज्य पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। इसी एफआईआर के आधार पर ईडी ने पिछले साल इस मामले में मनी लांड्रिंग का केस दर्ज किया था।
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सूत्रों ने बताया कि स्काईलाइट हॉस्पिटेलिटी कंपनी को प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत नोटिस जारी किया गया है। कंपनी को कुछ वित्तीय ब्यौरा देने और जांच से जुड़े कुछ अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है।
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ईडी ने इस मामले में पिछले महीने राजस्थान और अन्य स्थानों पर गहन तलाशी अभियान चलाया था और कुछ अहम दस्तावेज बरामद करने का दावा किया था। यह मामला बीकानेर के कोलायत क्षेत्र में 275 बीघा जमीन की खरीद से जुड़ा है।
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स्थानीय तहसीलदार ने इस मामले में शिकायत दी थी, जिसके बाद राज्य पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। इसी एफआईआर के आधार पर ईडी ने पिछले साल इस मामले में मनी लांड्रिंग का केस दर्ज किया था।
स्काईलाइट हॉस्पिटेलिटी को पीएमएलए के प्रावधानों के तहत नोटिस जारी
ईडी ने अपनी एफआईआर में वाड्रा या उनसे जुड़ी किसी कंपनी का नाम नहीं लिखा था। लेकिन इसमें राज्य सरकार के कुछ अधिकारियों और भूमाफिया के नाम थे। वाड्रा इस मामले में आरोपों से इनकार कर चुके हैं।
वहीं कांग्रेस ने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया है। वहीं, ईडी को अंदेशा है कि फर्जी दस्तावेज के जरिए सस्ती दर पर जमीन खरीद कर इस मामले में बड़ी मात्रा में काले धन को सफेद किया गया है।
तहसीलदार ने अपनी शिकायत में कहा था कि बीकानेर के 34 गांवों की जिस जमीन का सेना की फायरिंग रेंज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, उसे भूमाफिया ने फर्जी दस्तावेज के जरिए सरकारी अधिकारियों से मिलीभगत कर कब्जा लिया है।
राजस्थान सरकार ने पिछले साल जनवरी में 374.44 एकड़ जमीन का म्यूटेशन रद्द कर दिया था। यह कदम जांच में अवैध लोगों के खिलाफ जमीन आवंटन की बात सामने आने पर उठाया गया था।
वहीं कांग्रेस ने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया है। वहीं, ईडी को अंदेशा है कि फर्जी दस्तावेज के जरिए सस्ती दर पर जमीन खरीद कर इस मामले में बड़ी मात्रा में काले धन को सफेद किया गया है।
तहसीलदार ने अपनी शिकायत में कहा था कि बीकानेर के 34 गांवों की जिस जमीन का सेना की फायरिंग रेंज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, उसे भूमाफिया ने फर्जी दस्तावेज के जरिए सरकारी अधिकारियों से मिलीभगत कर कब्जा लिया है।
राजस्थान सरकार ने पिछले साल जनवरी में 374.44 एकड़ जमीन का म्यूटेशन रद्द कर दिया था। यह कदम जांच में अवैध लोगों के खिलाफ जमीन आवंटन की बात सामने आने पर उठाया गया था।