फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   love jihad hadiya said I asked for freedom from court I wanted to meet my husband

लव जिहाद: हादिया बोलीं- मैंने कोर्ट से मांगी थी आजादी, अब भी मैं कैद में

Wed, 29 Nov 2017 12:32 PM IST
टीम डिजिटल, अमर उजाला
टीम डिजिटल, अमर उजाला Updated Wed, 29 Nov 2017 12:32 PM IST
विज्ञापन
love jihad hadiya said I asked for freedom from court I wanted to meet my husband
- फोटो : ANI
केरल की लव जिहाद मामले में हर दिन नया मोड़ आ रहा है। पिछले दिनों अखिला  उर्फ हदिया ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि उसे आजादी चाहिए और वो पति के साथ रहना चाहती है। लेकिन उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उसे पढ़ाई पूरी करने के लिए सलेम (तमिलनाडु) भेजने का आदेश दिया था।
विज्ञापन


हादिया ने  बुधवार को मीडिया से बातचीत में कहा है कि मैंने कोर्ट से आजादी मांगी थी, मैं अपने पति से मिलना चाहती थी लेकिन सच्चाई ये है कि मैं आज भी जेल वाली जिंदगी ही बिता रही हूं, न तो आजाद हुई हूं और न ही मेरी मेरे पति से मुलाकात हो सकी  है।
विज्ञापन


पढ़ें:  केरल लव जिहादः पिता का बड़ा खुलासा, इस्लाम कबूल करने के बाद सीरिया जाना चाहती है हादिया
विज्ञापन
विज्ञापन


उसने कहा कि मैं सिर्फ वो हक चाहती हूं जो एक आम इंसान का हक है जो हर भारतीय को मिला है। मेरी किसी भी बात का राजनीति और जाति से कोई लेना देना नहीं है। हादिया ने आगे कहा कि मैं चाहती हूं कि जो लोग मुझे पसंद है मैं उनसे मिल सकूं और बात कर सकूं। 
 


 

पति के खर्चे पर पढ़ाई करने की इच्छा जताई 

love jihad hadiya said I asked for freedom from court I wanted to meet my husband
पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में सुनवाआ करते हुए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने केरल पुलिस को हादिया की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश देते हुए कहा था कि उसे जल्द सलेम पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। होम्योपैथिक कॉलेज के डीन को हादिया का अभिभावक नियुक्त करते हुए पीठ ने उसकी किसी भी समस्या को सुलझाने की भी छूट दी है।

पीठ ने कॉलेज और विश्वविद्यालय को भी निर्देश दिया था कि हादिया का फिर से दाखिला कराया जाए और उसे हॉस्टल सुविधा दी जाए। इस दौरान उसकी सुरक्षा का जिम्मा तमिलनाडु सरकार उठाएगी और एक महिला सुरक्षाकर्मी भी हर वक्त उसके साथ रहेगी। पीठ में जस्टिस एएम खानविल्कर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ भी हैं। हादिया पिछले कुछ सप्ताह से अपने माता-पिता के साथ रह रही थी। 

दो घंटे चली सुनवाई में हादिया ने कहा था कि वह अपने पति शफीन जहां के साथ रहना चाहती है। केरल हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली इस याचिका पर शीर्ष अदालत में अगली सुनवाई जनवरी के तीसरे हफ्ते में होनी है। केरल हाईकोर्ट ने हादिया की शादी को लव जिहाद करार देते हुए इसे निरस्त कर दिया था जिसे उसने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

पति के खर्चे पर पढ़ाई करने की इच्छा जताई 
हादिया ने पति के खर्चे पर पढ़ाई जारी रखने की इच्छा जताई। मुख्य न्यायाधीश ने जब हादिया से पूछा कि क्या आप सरकारी खर्चे पर पढ़ाई जारी रखना चाहती हैं तो हादिया ने कहा कि मेरे पति मेरा ख्याल रख सकते हैं।

एक और पिता ने डाली याचिका

love jihad hadiya said I asked for freedom from court I wanted to meet my husband
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण है महिला की राय क्योंकि वह वयस्क है और अपनी मर्जी से किसी से भी शादी कर सकती है। इसके मद्देनजर अदालत ने उसे 27 नवंबर को पेश करने का आदेश दिया ताकि उसकी मानसिक अवस्था का अंदाजा लगाया जा सके।

एक और पिता ने डाली याचिका
हादिया मामले की सुनवाई चल ही रही थी कि अक्तूबर में केरल के एक और पिता ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करते हुए आरोप लगाया कि उनकी बेटी को अफगानिस्तान में आईएस को सौंपने के लिए जबरिया धर्म परिवर्तन कराया गया है।

नवंबर की शुरुआत में महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने हादिया से मुलाकात के बाद बताया कि वह बिल्कुल स्वस्थ और प्रसन्न है। उसके साथ मारपीट की खबरें बेबुनियाद है और उसकी सुरक्षा को लेकर कोई खतरा भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में पेश होने के लिए दिल्ली रवाना होने से पहले हादिया ने मीडिया को बताया था कि उसने अपनी मर्जी से शफीन जहां से शादी की है और वह उसके साथ ही रहना चाहती है।

 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed