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महाराष्ट्र: बाल आश्रय गृह का निदेशक दुष्कर्म मामले में गिरफ्तार, पांच और लड़कियों ने लगाया यौन शोषण का आरोप

Sun, 27 Nov 2022 08:12 PM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नासिक
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नासिक Published by: निर्मल कांत Updated Sun, 27 Nov 2022 08:12 PM IST
सार

पुलिस अधिकारी ने बताया, पहली घटना 13 अक्तूबर को म्हसरूल में बच्चों के आश्रय गृह (शेल्टर होम) में हुई थी। लेकिन मामला तब खुला जब 23 नवंबर को लड़की ने शिकायत दर्ज कराई। जिसके आधार पर 28 वर्षीय निदेशक को गिरफ्तार किया गया था। 

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Childrens facility staffer held for rape More girls come forward alleging sexual exploitation
प्रतीकात्मक तस्वीर

विस्तार

महाराष्ट्र के नासिक जिले में एक निजी बाल सुविधा केंद्र के निदेशक को कुछ दिन पहले एक नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अब पांच और लड़कियों ने भी अपने साथ यौन शोषण की बात कही है। पुलिस अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।

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पुलिस अधिकारी ने बताया, पहली घटना 13 अक्तूबर को म्हसरूल में बच्चों के आश्रय गृह (शेल्टर होम) में हुई थी। लेकिन मामला तब खुला जब 23 नवंबर को लड़की ने शिकायत दर्ज कराई। जिसके आधार पर 28 वर्षीय निदेशक को गिरफ्तार किया गया था। 
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उन्होंने बताया कि आरोपी 14 वर्षीय पीड़िता को जबरन इमारत के पार्किंग क्षेत्र में एक अस्थायी टिन के कमरे में ले गया, जहां उसने अपने मोबाइल फोन पर उसे एक अश्लील वीडियो क्लिप दिखाया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। 
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आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत दुष्कर्म और अन्य अपराधों के तहत मामला दर्ज होने बाद उसे गिरफ्तार किया गया था।

उन्होंने कहा, अब पांच और लड़कियों ने पुलिस को बताया है कि आरोपी ने उनका भी यौन शोषण किया था। उनका मेडिकल चेकअप किया गया है और रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। हमने उस घर के मालिक का भी बयान दर्ज किया है, जहां से शेल्टर चलाया जा रहा था। पुलिस अधिकारी ने कहा, आरोपी 30 नवंबर तक पुलिस  हिरासत में है और नए बयानों व आरोपों के आधार पर आगे की जांच की जा रही है। 


एनएचआरसी ने मामले का संज्ञान लिया
वहीं, एक दिन बाद आज सोमवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनचआरसी) ने भी इस मामले का स्वत: संज्ञान लिया है। आयोग ने महाराष्ट्र सरकार को नोटिस भेजा है। 

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