हिमाचल: ससुर के अतिक्रमण पर बहू क्यों अयोग्य? हाईकोर्ट ने सरकार से तलब किया जवाब
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
Published by: Krishan Singh
Updated Sat, 16 May 2026 05:00 AM IST
सार
सरकारी जमीन पर ससुर की ओर से किए गए अतिक्रमण के बाद बहू को चुनाव लड़ने के लिए आयोग करार देने के मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है।
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट।
- फोटो : अमर उजाला