वेब पोर्टल में करें राशन कार्ड की वेरिफिकेशन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
जिले के ऐसे राशन कार्ड धारक जिनकी डिजिटल राशन कार्ड की वेरिफिकेशन विभाग की ओर से एक फरवरी से सात मार्च के दौरान नहीं हुई है, ऐसे राशनकार्ड धारकों की वेरिफिकेशन प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए संबंधित पंचायतों सचिवों को निदेशक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति नियंत्रक लक्ष्मण सिंह कनेट ने बताया कि विभाग की ओर से निर्धारित तिथि के दौरान छूटे हुए उपभोक्ताओं को राशन मुहैया करवाने के लिए संबंधित पंचायत सचिवों को वेरिफिकेशन प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं की डिजिटल वेरिफिकेशन के बाद चेक लिस्ट शिमला भेज दी गई है, ऐसी स्थिति में वह विभाग के ट्रांसपेरेंसी वेब पोर्टल डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूडॉटईपीडीएसडॉटसीओडॉट इन में जाकर वंचित राशन कार्ड धारकों की वेरिफिकेशन प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो राशन कार्ड धारक वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं, वे ट्रांसपेरेंसी वेब पोर्टल में जाकर अपनी आधार संख्या डालकर राशन कार्ड डिजिटाइज हुआ है या नहीं, इसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं।
यदि राशन कार्ड डिजिटाइज हुआ है तो वह इसके प्रिंट आउट लेकर इसमें जरूरी संशोधन एवं जानकारी को भरकर अपने पंचायत सचिव के पास जमा करवा सकते हैं। यदि उनका राशन कार्ड संबंधी डाटा ट्रांसपेरेंसी पोर्टल में नहीं मिलता है तो वह डिजिटल राशन कार्ड फॉर्म भरकर पंचायत सचिव के पास जमा करवा सकते हैं। पंचायत सचिव ऐसे राशन कार्ड धारकों को वेरिफिकेशन स्लिप देंगे, ताकि वह राशन प्राप्त कर सकें। जबकि पंचायत सचिव ऐसे जमा हुए सभी फॉर्म को प्रत्येक 15 दिन की अवधि के दौरान निरीक्षक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के पास जमा करना सुनिश्चित करेंगे।