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Una News: विकास खंड ऊना में खोली जाएंगी उचित मूल्य की दो दुकानें
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संवाद न्यूज एजेंसी
ऊना। विकास खंड ऊना के तहत दो उचित मूल्य की दुकानें खोली जाएंगी। जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले ऊना राजीव शर्मा ने बताया कि नगर निगम ऊना के वार्ड एक और ग्राम पंचायत फतेहपुर के वार्ड चार में उचित मूल्य की दुकानें खोली जाएंगी। इच्छुक व्यक्ति इसके लिए आवेदन ऑनलाइन पोर्टल https://emerginghimachal.hp.gov.in पर 27 जून से लेकर 17 जुलाई तक कर सकते हैं। आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक पास होना अनिवार्य है तथा आयु सीमा 18-45 वर्ष होनी चाहिए।
राजीव शर्मा ने बताया कि उचित मूल्य की दुकानों के लिए सार्वजनिक संस्थान या सार्वजनिक निकाय जैसे ग्राम पंचायत, स्वयं सहायता समूह, सहकारी सभाएं व महिला मंडल, महिला संस्थाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त महिला एवं बाल विकास विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से परिभाषित एकल नारी, विधवा नारी जिसके बच्चे उस पर आश्रित हों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति जो विकलांगता अधिनियम 1955 में परिभाषित किया गया है तथा उचित मूल्य की दुकान को कुशलतापूर्वक संभालने में सक्षम हो, पूर्व सैनिक, शिक्षित बेरोजगार जिनके परिवार से कोई स्थायी नौकरी में कार्यरत न हो, ऐसे व्यक्तियों को द्वितीय प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा तृतीय प्राथमिकता हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।
राजीव शर्मा ने बताया कि आवेदन ऑनलाइन माध्यम से ही प्राप्त किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त आवश्यक दस्तावेज जैसे एकल नारी, विधवा, अपंगता प्रमाण पत्र, पूर्व सैनिक, बेरोजगारी प्रमाण पत्र आदि सक्षम अधिकारी की ओर से जारी किए होनी चाहिए।अधिक जानकारी के लिए कार्यालय के दूरभाष नंबर 01975-226016 पर संपर्क कर सकते हैं।
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ऊना। विकास खंड ऊना के तहत दो उचित मूल्य की दुकानें खोली जाएंगी। जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले ऊना राजीव शर्मा ने बताया कि नगर निगम ऊना के वार्ड एक और ग्राम पंचायत फतेहपुर के वार्ड चार में उचित मूल्य की दुकानें खोली जाएंगी। इच्छुक व्यक्ति इसके लिए आवेदन ऑनलाइन पोर्टल https://emerginghimachal.hp.gov.in पर 27 जून से लेकर 17 जुलाई तक कर सकते हैं। आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक पास होना अनिवार्य है तथा आयु सीमा 18-45 वर्ष होनी चाहिए।
राजीव शर्मा ने बताया कि उचित मूल्य की दुकानों के लिए सार्वजनिक संस्थान या सार्वजनिक निकाय जैसे ग्राम पंचायत, स्वयं सहायता समूह, सहकारी सभाएं व महिला मंडल, महिला संस्थाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त महिला एवं बाल विकास विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से परिभाषित एकल नारी, विधवा नारी जिसके बच्चे उस पर आश्रित हों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति जो विकलांगता अधिनियम 1955 में परिभाषित किया गया है तथा उचित मूल्य की दुकान को कुशलतापूर्वक संभालने में सक्षम हो, पूर्व सैनिक, शिक्षित बेरोजगार जिनके परिवार से कोई स्थायी नौकरी में कार्यरत न हो, ऐसे व्यक्तियों को द्वितीय प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा तृतीय प्राथमिकता हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।
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राजीव शर्मा ने बताया कि आवेदन ऑनलाइन माध्यम से ही प्राप्त किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त आवश्यक दस्तावेज जैसे एकल नारी, विधवा, अपंगता प्रमाण पत्र, पूर्व सैनिक, बेरोजगारी प्रमाण पत्र आदि सक्षम अधिकारी की ओर से जारी किए होनी चाहिए।अधिक जानकारी के लिए कार्यालय के दूरभाष नंबर 01975-226016 पर संपर्क कर सकते हैं।
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