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लूटपाट के मामले में दो को तीन साल कठोर कारावास सजा

Wed, 02 Nov 2022 12:09 AM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 02 Nov 2022 12:09 AM IST
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Two accused of robbery sentenced to three years rigorous imprisonment
ऊना। एसीजेएम ऊना की अदालत ने लूटपाट के एक मामले में दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। मंगलवार को अदालत ने दोषियों को तीन-तीन साल कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपये जुर्माना का फैसला सुनाया है। जुर्माना न भरने की सूरत पर दोनों दोषियों को तीन-तीन महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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जिला न्यायवादी सोहन सिंह कौंडल ने बताया कि तीन मई 2009 को शाम 4:30 बजे शिकायतकर्ता पुबोवाल से ऊना जा रहा था। इस बीच ठाकरां और पालकवाह के बीच घसियाणा मंदिर के पास एक सफेद कार में तीन युवक आए। यह सभी कृपाण, पिस्तौल से लेस थे। इन्होंने कृपाण की नोंक पर उसका मोबाइल, नकदी और घड़ी को लूट लिया।
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लूट होने के बाद शिकायतकर्ता सोहन सिंह कौंडल ने पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। सभी प्रकार की औपचारिकताएं पूरी करने के बाद चालान कोर्ट में पेश किया गया। इस मामले में अभियोजन पक्ष ने कुल 11 गवाह पेश किए। इस मामले में वर्ष 2019 में मुख्य व तीसरे आरोपी को उद्घोषित अपराधी अदालत ने घोषित किया है।
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दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपने फैसले में दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया और तीन साल कठोर कारावास और जुर्माना का फैसला सुनाया। इस केस की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी कुमारी मिनाशा ने की। जिला न्यायवादी सोहन सिंह कौंडल ने बताया कि इस मामले में आरोपी नवजीवन और जितेंद्र कौशल को आईपीसी की धारा 392 के तहत दोषी करार दिया है।
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