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Una News: दवा विक्रेता का प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री का लाइसेंस छह माह तक निलंबित
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संवाद न्यूज एजेंसी
ऊना। दौलतपुर चौक के एक मेडिकल स्टोर का प्रतिबंधित दवाओं की विक्री एवं भंडारण का लाइसेंस 6 महीनों तक निलंबित कर दिया है। गगरेट-अंब के दवा निरीक्षक रजत शर्मा ने बताया कि पिछले कई दिन से दौलतपुर चौक स्थित आजाद मेडिकल हॉल से अवैध तरीके से नशीली दवाओं के उपयोग के संबंध में शिकायत प्राप्त हो रही थी।
हाल ही में दोबारा इस संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है। शिकायत के आधार पर पुनः स्टोर का दौरा किया और उल्लंघन पाए जाने पर उन्हें नोटिस दिया गया। मेडिकल हॉल के अभिलेखों की जांच करने के बाद पाया गया कि संबंधित मेडिकल स्टोर की मादक दवाओं की बिक्री, भंडारण, प्रदर्शन अथवा बिक्री की पेशकश जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट तथा एनडीपीएस एक्ट में दोहरी उपस्थिति रखती है, को सहायक औषधि नियंत्रक निशांत सरीन की ओर से 10-10-2025 तक निलंबित कर दिया गया है। दवा निरीक्षक रजत शर्मा ने जनता से आग्रह किया कि चूंकि नशीली दवाएं भी डॉक्टर की ओर से रोगी के उपचार में उपयोग की जाती हैं तथा उपचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होने के कारण इन्हें रोका नहीं जा सकता है। लेकिन, सही समय पर डॉक्टर के पर्चे का उपयोग करके इनका उचित तरीके से उपयोग किया जा सकता है। सभी केमिस्टों, चाहे वे सरकारी हों या निजी, इनका रिकॉर्ड रखना आवश्यक है। इसलिए सभी से आग्रह है कि वे स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर के साथ सहयोग करें। उन्होंने बताया कि शिकायत के आधार पर पुनः स्टोर की जांच की गई और संबंधित स्टोर संचालक को जल्द अभिलेखों को विभाग के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है ।
दौलतपुर चौक के एक मेडिकल स्टोर संचालक के स्टोर की शिकायत के आधार पर जांच की गई। इसमें कुछ दवाओं के प्रयोग के उल्लंघन पाए जाने के संबंध में नोटिस जारी किया गया। जबकि, इस स्टोर संचालक का प्रतिबंधित दवाओं की विक्री एवं भंडारण का लाइसेंस 6 महीनों तक निलंबित कर दिया है। जबकि स्टोर पर दवाओं के उल्लंघन पाए जाने के संबंध में एक नोटिस जारी गया है। इसका जवाब देने के निर्देश दिए हैं।
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-रजत शर्मा दवा निरीक्षक अंब- गगरेट
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ऊना। दौलतपुर चौक के एक मेडिकल स्टोर का प्रतिबंधित दवाओं की विक्री एवं भंडारण का लाइसेंस 6 महीनों तक निलंबित कर दिया है। गगरेट-अंब के दवा निरीक्षक रजत शर्मा ने बताया कि पिछले कई दिन से दौलतपुर चौक स्थित आजाद मेडिकल हॉल से अवैध तरीके से नशीली दवाओं के उपयोग के संबंध में शिकायत प्राप्त हो रही थी।
हाल ही में दोबारा इस संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है। शिकायत के आधार पर पुनः स्टोर का दौरा किया और उल्लंघन पाए जाने पर उन्हें नोटिस दिया गया। मेडिकल हॉल के अभिलेखों की जांच करने के बाद पाया गया कि संबंधित मेडिकल स्टोर की मादक दवाओं की बिक्री, भंडारण, प्रदर्शन अथवा बिक्री की पेशकश जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट तथा एनडीपीएस एक्ट में दोहरी उपस्थिति रखती है, को सहायक औषधि नियंत्रक निशांत सरीन की ओर से 10-10-2025 तक निलंबित कर दिया गया है। दवा निरीक्षक रजत शर्मा ने जनता से आग्रह किया कि चूंकि नशीली दवाएं भी डॉक्टर की ओर से रोगी के उपचार में उपयोग की जाती हैं तथा उपचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होने के कारण इन्हें रोका नहीं जा सकता है। लेकिन, सही समय पर डॉक्टर के पर्चे का उपयोग करके इनका उचित तरीके से उपयोग किया जा सकता है। सभी केमिस्टों, चाहे वे सरकारी हों या निजी, इनका रिकॉर्ड रखना आवश्यक है। इसलिए सभी से आग्रह है कि वे स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर के साथ सहयोग करें। उन्होंने बताया कि शिकायत के आधार पर पुनः स्टोर की जांच की गई और संबंधित स्टोर संचालक को जल्द अभिलेखों को विभाग के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है ।
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दौलतपुर चौक के एक मेडिकल स्टोर संचालक के स्टोर की शिकायत के आधार पर जांच की गई। इसमें कुछ दवाओं के प्रयोग के उल्लंघन पाए जाने के संबंध में नोटिस जारी किया गया। जबकि, इस स्टोर संचालक का प्रतिबंधित दवाओं की विक्री एवं भंडारण का लाइसेंस 6 महीनों तक निलंबित कर दिया है। जबकि स्टोर पर दवाओं के उल्लंघन पाए जाने के संबंध में एक नोटिस जारी गया है। इसका जवाब देने के निर्देश दिए हैं।
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-रजत शर्मा दवा निरीक्षक अंब- गगरेट