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Una News: खूनी संघर्ष मामले के आरोपी को कोर्ट से सशर्त जमानत
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बेहड़ जसवां पंचायत के गांव बसूणी का मामला
संवाद न्यूज एजेंसी
बड़ूही (ऊना)। बेहड़ जसवां पंचायत के अंतर्गत आने वाले गांव बसूणी में हाल ही में हुए खूनी संघर्ष के मामले में आरोपी को कोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कार्रवाई कर रही थी और आरोपी को ढूंढने के लिए पुलिस की टीम अलग-अलग स्थानों पर दबिश दे रही थी। आरोपी पुलिस को चकमा दे रहा था। वीरवार को आरोपी खुद न्यायालय में पेश हुआ और न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत की याचिका लगाई और न्यायालय ने आरोपी को सशर्त जमानत प्रदान कर दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आरोपी को जमानत मिलने के बाद पुलिस जांच में पूरी तरह से सहयोग करना अनिवार्य होगा। यदि वह जांच में शामिल होने से कतराते हैं या सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं तो जमानत रद्द भी की जा सकती है। आरोपी को पुलिस की ओर से बुलाए जाने पर हर बार उपस्थित होना होगा। गवाहों या पीड़ित पक्ष पर किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाया जाएगा। किसी भी स्थिति में आरोपी को दोबारा इस प्रकार की घटना में शामिल नहीं होना चाहिए। क्षेत्र छोड़ने से पूर्व पुलिस को सूचना देना अनिवार्य होगा। इस मामले को लेकर गांव में अभी भी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। हालांकि, पुलिस ने हालात पर नियंत्रण रखा हुआ है। पीड़ित पक्ष ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की है। अंब थाना प्रभारी अनिल कुमार का कहना है कि वे इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं और जांच पारदर्शी तरीके से की जा रही है। यदि आरोपी किसी भी प्रकार की शर्तों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खूनी संघर्ष में दो महिलाओं समेत तीन लोग गंभीर घायल हैं। उनका इलाज चल रहा है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
बड़ूही (ऊना)। बेहड़ जसवां पंचायत के अंतर्गत आने वाले गांव बसूणी में हाल ही में हुए खूनी संघर्ष के मामले में आरोपी को कोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कार्रवाई कर रही थी और आरोपी को ढूंढने के लिए पुलिस की टीम अलग-अलग स्थानों पर दबिश दे रही थी। आरोपी पुलिस को चकमा दे रहा था। वीरवार को आरोपी खुद न्यायालय में पेश हुआ और न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत की याचिका लगाई और न्यायालय ने आरोपी को सशर्त जमानत प्रदान कर दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आरोपी को जमानत मिलने के बाद पुलिस जांच में पूरी तरह से सहयोग करना अनिवार्य होगा। यदि वह जांच में शामिल होने से कतराते हैं या सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं तो जमानत रद्द भी की जा सकती है। आरोपी को पुलिस की ओर से बुलाए जाने पर हर बार उपस्थित होना होगा। गवाहों या पीड़ित पक्ष पर किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाया जाएगा। किसी भी स्थिति में आरोपी को दोबारा इस प्रकार की घटना में शामिल नहीं होना चाहिए। क्षेत्र छोड़ने से पूर्व पुलिस को सूचना देना अनिवार्य होगा। इस मामले को लेकर गांव में अभी भी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। हालांकि, पुलिस ने हालात पर नियंत्रण रखा हुआ है। पीड़ित पक्ष ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की है। अंब थाना प्रभारी अनिल कुमार का कहना है कि वे इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं और जांच पारदर्शी तरीके से की जा रही है। यदि आरोपी किसी भी प्रकार की शर्तों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खूनी संघर्ष में दो महिलाओं समेत तीन लोग गंभीर घायल हैं। उनका इलाज चल रहा है।