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Una News: दवा विक्रेताओं पर रात 10 बजे का नियम लागू नहीं

Fri, 23 Jan 2026 12:21 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Fri, 23 Jan 2026 12:21 AM IST
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The 10 pm rule does not apply to drug sellers.
दौलतपुर चौक (ऊना)। जिला दवा विक्रेता संघ के अध्यक्ष मुनीष चड्डा की अगुवाई में दवा विक्रेताओं का प्रतिनिधिमंडल जिला प्रशासन से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने मेडिकल दवा दुकानों के बंद होने के समय को लेकर फैले भ्रम पर स्पष्टीकरण की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधीश ऊना का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए बताया कि मैहतपुर क्षेत्र में कुछ मेडिकल दुकानें, जो पहले देर रात तक अथवा 24 घंटे खुली रहती थीं, उन्हें पुलिस द्वारा रात 10 बजे के बाद बंद करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। इससे दुकानदारों के साथ-साथ आम जनता में भी संचालन के सही समय को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जिससे असुविधा हो रही है।
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दवा विक्रेताओं ने आग्रह किया कि जिले में मेडिकल दुकानों के संचालन का आधिकारिक समय स्पष्ट किया जाए ताकि सभी संबंधित पक्ष एक समान नियमों का पालन कर सकें। जिला दवा विक्रेता संघ के प्रधान मुनीष चड्डा ने बताया कि जिलाधीश ऊना ने स्पष्ट रूप से कहा है कि दवा विक्रेताओं पर रात 10 बजे बंद करने का नियम लागू नहीं होता। उन्होंने यह भी बताया कि इस विषय में पुलिस विभाग को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए जाएंगे ताकि भविष्य में किसी प्रकार की अनावश्यक कार्रवाई न हो।
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