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Una News: सामाजिक सुरक्षा पेंशनर 28 तक करवा लें ई-केवाईसी
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जिले में 7290 पेंशनधारकों ने नहीं करवाई ई-केवाईसी, रुक जाएगी पेंशन
अब तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय में भी हो सकेगा सत्यापन
संवाद न्यूज एजेंसी
ऊना। जिले के सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थी 28 फरवरी से पहले अपनी ई-केवाईसी सत्यापन प्रक्रिया अवश्य पूर्ण कर लें, अन्यथा उनकी पेंशन रोक दी जाएगी। विभागीय सर्वे के अनुसार जिले के कुल 70,093 पेंशनधारकों में से लगभग 63,245 लाभार्थियों ने ही अब तक ई-केवाईसी करवाई है, जबकि करीब 7,290 पेंशनधारकों ने अभी तक सत्यापन नहीं कराया है।
जिला कल्याण अधिकारी आवास पंडित ने बताया कि लाभार्थी अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र या संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय में आवश्यक दस्तावेजों के साथ जाकर ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित तिथि के बाद यदि कोई लाभार्थी ई-केवाईसी नहीं करवाता है तो उसे पेंशन के लिए अपात्र माना जा सकता है और उसकी सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्थायी रूप से बंद की जा सकती है।
यदि किसी पेंशनधारक का आधार कार्ड नहीं बना है या उसमें किसी प्रकार का संशोधन आवश्यक है तो वह संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी से संपर्क कर सकता है। आवास पंडित ने सभी लाभार्थियों से आग्रह किया है कि ई-केवाईसी से संबंधित जानकारी या किसी समस्या के समाधान के लिए वे जिला कल्याण अधिकारी, तहसील कल्याण अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, बाल विकास परियोजना पर्यवेक्षक या संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से शीघ्र संपर्क करें, ताकि पेंशन सुविधा बिना किसी बाधा के जारी रह सके।
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अब तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय में भी हो सकेगा सत्यापन
संवाद न्यूज एजेंसी
ऊना। जिले के सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थी 28 फरवरी से पहले अपनी ई-केवाईसी सत्यापन प्रक्रिया अवश्य पूर्ण कर लें, अन्यथा उनकी पेंशन रोक दी जाएगी। विभागीय सर्वे के अनुसार जिले के कुल 70,093 पेंशनधारकों में से लगभग 63,245 लाभार्थियों ने ही अब तक ई-केवाईसी करवाई है, जबकि करीब 7,290 पेंशनधारकों ने अभी तक सत्यापन नहीं कराया है।
जिला कल्याण अधिकारी आवास पंडित ने बताया कि लाभार्थी अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र या संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय में आवश्यक दस्तावेजों के साथ जाकर ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित तिथि के बाद यदि कोई लाभार्थी ई-केवाईसी नहीं करवाता है तो उसे पेंशन के लिए अपात्र माना जा सकता है और उसकी सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्थायी रूप से बंद की जा सकती है।
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यदि किसी पेंशनधारक का आधार कार्ड नहीं बना है या उसमें किसी प्रकार का संशोधन आवश्यक है तो वह संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी से संपर्क कर सकता है। आवास पंडित ने सभी लाभार्थियों से आग्रह किया है कि ई-केवाईसी से संबंधित जानकारी या किसी समस्या के समाधान के लिए वे जिला कल्याण अधिकारी, तहसील कल्याण अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, बाल विकास परियोजना पर्यवेक्षक या संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से शीघ्र संपर्क करें, ताकि पेंशन सुविधा बिना किसी बाधा के जारी रह सके।
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