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Una News: स्कूल बसों और वैन की करेंगे जांच नियमों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

Tue, 10 Mar 2026 12:09 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Tue, 10 Mar 2026 12:09 AM IST
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School buses and vans will be inspected and action will be taken against those violating the rules.
ऊना। रायंसरी में माउंट कार्मल स्कूल बस हादसे के बाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। जिला प्रशासन ऊना ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूल बसों और अन्य स्कूली वाहनों के संचालन को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं।
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जारी आदेशों के अनुसार जिले में संचालित सभी स्कूल बसों और वैन संचालकों को परिवहन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों तथा निर्धारित सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करना होगा। ये आदेश जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं उपायुक्त ऊना जतिन लाल द्वारा स्कूली बच्चों की सुरक्षा तथा आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 33 और 34 के तहत जारी किए गए हैं।
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जारी आदेशों के अनुसार सभी स्कूल बसों और वैन में वैध फिटनेस प्रमाण पत्र, पंजीकरण प्रमाण पत्र, बीमा, प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाण पत्र सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से होने चाहिए। निरीक्षण के दौरान इन दस्तावेजों को सक्षम अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
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प्रत्येक स्कूल वाहन के लिए प्रशिक्षित चालक का होना भी अनिवार्य है जिसके पास परिवहन वाहन चलाने के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इसके अतिरिक्त स्कूली बच्चों को ले जाते समय वाहन में सहायक अथवा परिचालक की उपस्थिति भी सुनिश्चित करनी होगी।

उपायुक्त ने बताया कि सभी स्कूल बसों और वैन में अग्निशामक यंत्र, प्राथमिक उपचार बॉक्स, आपातकालीन निकास, सुचारु रूप से कार्य करने वाले दरवाजे, उचित बैठने की व्यवस्था तथा स्पीड गवर्नर जैसे आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध होना अनिवार्य है। साथ ही वाहनों की गति निर्धारित सीमा के भीतर रखी जाएगी और किसी भी परिस्थिति में बच्चों को ओवरलोड करके ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
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