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Una News: चरस तस्करी के दो दोषियों को कठोर कारावास

Wed, 31 Dec 2025 12:46 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Wed, 31 Dec 2025 12:46 AM IST
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Rigorous imprisonment for two people convicted of hashish smuggling
अंब(ऊना)। ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास (अदालत नंबर 2) अंब की न्यायाधीश दीपिका नेगी की अदालत ने चरस तस्करी के एक मामले में मंगलवार को फैसला सुनाते हुए दो दोषियों को छह माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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अदालत ने दोषियों पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जिसे अदा न करने की सूरत में पंद्रह दिन का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। इसके साथ ही बिना नंबर की बाइक चलाने के जुर्म में मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 181 व 192 के तहत ढाई हजार रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई गई है।
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यह घटना 24 सितंबर 2016 की है। उस दिन एएसआई परवेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम नंगल जरियालां बाजार में गश्त और मादक पदार्थों की तलाशी के संबंध में मौजूद थी। शाम करीब पौने छह बजे कोट पटियाला की तरफ से एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल पर सवार दो युवकों ने पुलिस पार्टी को देखकर भागने की कोशिश की। शक होने पर पुलिस ने पीछा कर उन्हें दबोच लिया।
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पूछताछ के दौरान मोटरसाइकिल चालक ने अपना नाम हरीश कुमार (निवासी दियोली) और पीछे बैठे व्यक्ति ने अपना नाम दीपक कुमार (निवासी डवाली) बताया। तलाशी के दौरान मोटरसाइकिल की हेडलाइट के पास बने हुड में छिपाया गया एक पॉलिथीन का लिफाफा बरामद हुआ, जिसमें से 17.34 ग्राम चरस मिली।

पुलिस ने मौके पर मौजूद गवाहों सुशील कुमार और अश्वनी कुमार की उपस्थिति में नशीला पदार्थ और बिना नंबर की बाइक को कब्जे में लेकर आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। एडीए शिखा राणा ने बताया कि अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोनों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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