{"_id":"68af1b32ebf9fa2bc004f6b1","slug":"revised-list-of-bihar-voters-living-in-himachal-published-una-news-c-93-1-una1002-163577-2025-08-27","type":"story","status":"publish","title_hn":"Una News: हिमाचल में रह रहे बिहार के निर्वाचकों की संशोधित सूची प्रकाशित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Una News: हिमाचल में रह रहे बिहार के निर्वाचकों की संशोधित सूची प्रकाशित
विज्ञापन
ईपिक नंबर से कारण सहित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे मतदाता
संवाद न्यूज एजेंसी
ऊना। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में हिमाचल प्रदेश में अस्थायी रूप से रह रहे बिहार राज्य के निर्वाचकों से संबंधित अद्यतन सूची जारी कर दी गई है। यह सूची उन मतदाताओं की है जिनका नाम वर्ष 2025 की बिहार निर्वाचक सूची (प्रारूप प्रकाशन से पूर्व) में दर्ज था। लेकिन, पहली अगस्त, 2025 को प्रकाशित प्रारंभिक प्रारूप सूची में शामिल नहीं पाया गया। उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने बताया कि सूची में प्रत्येक मतदाता का नाम कारण सहित दर्ज किया गया है, जिसमें मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित, अनुपस्थित और दोहरी प्रविष्टि जैसी श्रेणियां शामिल हैं। यह सूची बिहार राज्य के प्रत्येक जिले की विधान सभा एवं मतदान केंद्रवार तैयार की गई है और इसे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के कार्यालयों तथा बिहार राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में निवास कर रहे बिहार के निर्वाचक भी अपने ईपिक संख्या के माध्यम से इस सूची में कारण सहित अपनी प्रविष्टि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही यह सूची बिहार राज्य के सभी प्रखंड कार्यालयों, पंचायत कार्यालयों, नगर निकाय कार्यालयों और मतदान केंद्रों में भी प्रदर्शित की गई है। यदि कोई निर्वाचक अपनी प्रविष्टि को लेकर असंतुष्ट है तो वह अपने आधार कार्ड की एक प्रति संलग्न कर संबंधित कार्यालय में अपना दावा अथवा आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
ऊना। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में हिमाचल प्रदेश में अस्थायी रूप से रह रहे बिहार राज्य के निर्वाचकों से संबंधित अद्यतन सूची जारी कर दी गई है। यह सूची उन मतदाताओं की है जिनका नाम वर्ष 2025 की बिहार निर्वाचक सूची (प्रारूप प्रकाशन से पूर्व) में दर्ज था। लेकिन, पहली अगस्त, 2025 को प्रकाशित प्रारंभिक प्रारूप सूची में शामिल नहीं पाया गया। उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने बताया कि सूची में प्रत्येक मतदाता का नाम कारण सहित दर्ज किया गया है, जिसमें मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित, अनुपस्थित और दोहरी प्रविष्टि जैसी श्रेणियां शामिल हैं। यह सूची बिहार राज्य के प्रत्येक जिले की विधान सभा एवं मतदान केंद्रवार तैयार की गई है और इसे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के कार्यालयों तथा बिहार राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में निवास कर रहे बिहार के निर्वाचक भी अपने ईपिक संख्या के माध्यम से इस सूची में कारण सहित अपनी प्रविष्टि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही यह सूची बिहार राज्य के सभी प्रखंड कार्यालयों, पंचायत कार्यालयों, नगर निकाय कार्यालयों और मतदान केंद्रों में भी प्रदर्शित की गई है। यदि कोई निर्वाचक अपनी प्रविष्टि को लेकर असंतुष्ट है तो वह अपने आधार कार्ड की एक प्रति संलग्न कर संबंधित कार्यालय में अपना दावा अथवा आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।