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ऑक्सीजन रेगुलेटर, फ्लो मीटर स्टोर करने पर प्रतिबंध

Wed, 05 May 2021 11:55 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 05 May 2021 11:55 PM IST
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Restriction on storing oxygen regulators, flow meters
ऊना। जिला प्रशासन ने ऑक्सीजन सिलिंडर साथ ही रेगुलेटर, फ्लो मीटर, हयूमीडीफायर्स और एनआरबी मास्क स्टोर करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने कहा कि कोई भी डीलर, दवा विक्रेता और चिकित्सीय उपकरण सप्लाई करने वाले एजेंसी या अन्य व्यक्ति घर या किसी अन्य व्यावसायिक स्थान पर इन उपकरणों को स्टोर नहीं कर पाएंगे। सभी के लिए इन उपकरणों की जानकारी ईमेल-आईडी देनी अनिवार्य है। राघव शर्मा ने कहा कि रेगुलेटर, फ्लो मीटर, ह्यूमीडीफायर्स और एनआरबी मास्क रखने वाले सभी व्यक्तियों को 7 मई को शुक्रवार तक अपना स्टॉक संबंधित एसडीएम या दवा निरीक्षक के पास जमा करना होगा।
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ऐसा न करने पर यह उपकरण जब्त कर लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस संबंध में दवा निरीक्षक और डीएफएससी ऊना को स्टॉक की जांच करने के आदेश जारी किए गए हैं। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे तथा आदेशों की अवहेलना करने पर कार्रवाई के लिए एसडीएम, दवा निरीक्षक और डीएफएससी अधिकृत होंगे।
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