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मानसिक बीमारी से पीड़ित निशुल्क कानूनी सेवाओं के हकदार : अनिता

Sat, 21 Dec 2024 06:53 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 21 Dec 2024 06:53 PM IST
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People suffering from mental illness are entitled to free legal services: Anita
संवाद न्यूज एजेंसी
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ऊना। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (नालसा) के निर्देशानुसार डीएलएसएस के सेमिनार हॉल में शनिवार को मानसिक बीमारी और बौद्धिक अक्षमताओं वाले व्यक्तियों को कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हुआ। इस में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अनिता शर्मा, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओपी शर्मा, ऊना पैनल अधिवक्ता शामिल रहे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अनिता शर्मा ने कहा कि मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति एमएचसीए के तहत अपने किसी भी अधिकार का प्रयोग करने के लिए निशुल्क कानूनी सेवाएं प्राप्त करने का हकदार है। इस अवसाद से पीड़ित व्यक्ति को सरकार की ओर से संचालित या वित्त पोषित मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से उपचार और देखभाल तक पहुंचने का अधिकार है। अनीता शर्मा ने मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों वाले व्यक्तियों से संबंधित मामलों को संवेदनशील रूप से संभालने के लिए भी निर्देशित किया गया। उन्होंने कानूनी सलाह और सेवाओं तक तत्काल पहुंच सुनिश्चित करने के लिए हेल्पलाइन नंबर 15100 का व्यापक रूप से प्रचार करने के लिए कहा। इस अवसर पर क्षेत्रीय अस्पताल ऊना से डॉ. नवदीप जोशी, अधिवक्ता जिला कोर्ट ऊना सुरेश ऐरी, जिला कल्याण अधिकारी ऊना अनीता शर्मा और डीसीपीओ ऊना कमलदीप सिंह भी शामिल रहे।
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