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युवती के साथ आपत्तिजनक हरकत करने पर व्यक्ति को एक साल कारावास

Tue, 12 Jul 2022 08:57 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 12 Jul 2022 08:57 PM IST
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One year imprisonment for the guilty of committing objectionable act with the girl
संवाद न्यूज एजेंसी
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अंब (ऊना)। 18 वर्षीय युवती के साथ आपत्तिजनक हरकत करने पर आरोपी को ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास (जेएमआईसी) कोर्ट नंबर-दो अंब विशाल तिवारी की अदालत ने दोषी करार दिया। मंगलवार को अदालत ने दोषी को एक साल कैद और 8,000 रुपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है।
जुर्माना अदा न करने पर दो महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामले की पैरवी करने वाली सहायक जिला न्यायवादी पूजा धीमान ने बताया कि गगरेट क्षेत्र के तहत एक गांव की 18 वर्षीय युवती की तरफ से पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि आरोपी की पत्नी उसकी माता की बहन बनी हुई थी, जिसका अब उनसे कोई संबंध नहीं है।
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वह व्यक्ति उनके घर आता था और उसे और उसके भाई बहन को पीटता था। 2 और 3 जनवरी 2018 की रात को लगभग 10.15 बजे शराब के नशे में उनके घर आया। तब वह और उसका भाई और बहन कमरे में सो रहे थे। उसने कमरे में आते ही युवती से आपत्तिजनक हरकतें कीं। जब उसे ऐसा करने से मना किया। तब वह गाली गलौज करने लगा। उसकी आवाज सुनकर उसके भाई-बहन उठ गए, जिस पर वह वहां से चला गया। युवती ने सारी घटना अपने पिता को बताई, परंतु लोक लाज के चलते वह चुप रहे। बाद में युवती की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया।
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जांच पड़ताल कर सभी औपचारिकताओं के बाद चालान अदालत के समक्ष पेश किया गया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने जगन्नाथ जग्गा को आईपीसी की धारा 354 के तहत एक साल की कैद, 5,000 रुपये जुर्माना और आईपीसी की धारा 506 के तहत छह महीने की कैद, 3,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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