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Una News: चेक बाउंस मामले में दोषी को एक साल कैद

Thu, 04 Jan 2024 11:24 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 04 Jan 2024 11:24 PM IST
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One year imprisonment for the accused in check bounce case
अंब (ऊना)। चेक बाउंस मामले में अंब की अदालत ने दोषी को एक साल की कैद और 17.25 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। एसीजेएम कोर्ट नंबर एक अंब जज निरंजन सिंह की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद वीरवार को यह फैसला सुनाया है। शिकायतकर्ता रमेश चंद पुत्र रतन चंद निवासी पंजोआ लडोली के मामले की पैरवी कर रहे वकील संदीप एस चंदेल ने बताया कि शिकायतकर्ता के साथ दोषी विपिन कुमार ने 15 जनवरी 2019 को अपनी कुछ जमीन को छह लाख रुपये में बेचने का लिखित इकरारनामा किया। इसमें रमेश चंद ने उसे 5.75 लाख रुपये दे दिए। बाकी 25 हजार रुपये रजिस्ट्री के समय देने थे लेकिन दोषी ने जमीन की बढ़ती कीमत देखकर रमेश चंद को जमीन की रजिस्ट्री नहीं की और बदले में इकरारनामे के मुताबिक रमेश चंद की ओर से दिए रुपयों के बदले उसने एक चेक दोगुना राशि का 11.50 लाख रुपये का शिकायतकर्ता को दिया। जब रमेश चंद ने उस चेक को बैंक शाखा में भुगतान के लिए लगाया तो बैंक खाते में पर्याप्त बैलेंस न होने के कारण चेक बाउंस हो गया। इसके बारे में शिकायतकर्ता ने अपने वकील संदीप एस चंदेल के माध्यम से दोषी को एक लीगल नोटिस जारी किया। साल 2019 में अदालत में केस दायर किया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात फैसला सुनाते हुए विपिन कुमार को दोषी करार देते हुए 138 नेगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट के तहत एक साल की कैद और 17. 25 लाख जुर्माने की सजा सुनाई है।
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