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मोबाइल चोरी के आरोपी को तीन माह कैद

Tue, 01 Mar 2022 12:08 AM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 01 Mar 2022 12:08 AM IST
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mobile theft case three month imprisinment  order by court
mobile theft case three month imprisinment order by court
अंब (ऊना)। मोबाइल चोरी के मामले में जेएमआईसी-2 अंब विशाल तिवारी की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन महीने की कैद और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने आईपीसी की अलग-अलग धाराओं के तहत यह फैसला सुनाया है।
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सहायक जिला न्यायवादी पूजा धीमान ने बताया कि विक्रम चंद शर्मा पुत्र कर्म चंद शर्मा निवासी वार्ड नंबर-5 गगरेट ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसका मेडिकल स्टोर होशियारपुर रोड गगरेट में है। 20 अप्रैल 2018 को वह अपनी दुकान के पीछे घर गया था और पंद्रह-बीस मिनट बाद वापस आया। इस दौरान उसने पाया कि उसके काउंटर की दराज में रखे दो मोबाइल ओप्पो और एप्पल कंपनी के गायब थे। इनकी कीमत 80 हजार रुपये थी।
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इस दौरान जो व्यक्ति उसकी दुकान पर आया था और वापस लौट गया, उसे दुकान पर आते और वापस लौटते हुए सचिन ठाकुर और मोहित शर्मा ने देखा था। उस व्यक्ति की तलाशी लिए जाने के दौरान उसकी जेब से दोनों फोन बरामद हुए। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध अदालत के समक्ष चालान पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जज विशाल तिवारी की अदालत ने आरोपी पुनीत को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 448 के तहत तीन माह की कैद और एक हजार रुपये जुर्माना का फैसला सुनाया है। अदालत ने आईपीसी की धारा 380 के तहत दोषी करीर देते हुए तीन माह की कैद और एक हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
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