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वाहनों पर लगाएं हाई सिक्योरिटी प्लेट, नहीं तो कटेगा चालान : आरटीओ

Tue, 25 Mar 2025 05:40 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 25 Mar 2025 05:40 PM IST
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Install high security plates on vehicles, otherwise you will be fined: RTO
सभी प्रकार के निजी और व्यावसायिक वाहनों पर एचएसआरपी लगाना अनिवार्य
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संवाद न्यूज एजेंसी

ऊना। प्रदेश में ई-डिटेक्शन सिस्टम लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सभी प्रकार के निजी और व्यावसायिक वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य है। आरटीओ ऊना अशोक कुमार ने बताया कि बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) वाले वाहनों का केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 192 के तहत चालान हो सकता है तथा वाहन से संबंधित कोई भी कार्य नहीं किया जा सकेगा। जिन वाहन मालिकों ने हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट नहीं लगाई है वे तुरंत एचएसआरपी लगवाना सुनिश्चित करें। वाहन मालिक संबंधित वाहन कंपनी के किसी भी नजदीकी डीलर से निर्धारित फीस जमा करवाकर एचएसआरपी बनवा सकते हैं। साथ ही सभी वाहन मालिक अपने वाहन रिकॉर्ड में अपना मोबाइल नंबर भी अवश्य दर्ज करवाएं ताकि समय-समय पर वाहन संबंधित कार्यों की सूचना मिल सके। मोबाइल लिंक करने की प्रक्रिया स्वयं आधार सत्यापन के माध्यम या संबंधित वाहन पंजीकरण कार्यालय से करवा सकते हैं।

आरटीओ ने बताया कि ई-डिटेक्शन सिस्टम एक अत्याधुनिक निगरानी तंत्र है। जिसे विशेष रूप से हाईवे पर वाहन चलाते समय दस्तावेजों की जांच करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह सिस्टम सीसीटीवी कैमरों और अन्य तकनीकी उपकरणों का उपयोग करके टोल प्लाजा पर गुजरने वाले प्रत्येक गाड़ी के दस्तावेजों की जांच करता है।
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