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बिना फूड लाइसेंस स्ट्रीट फूड बेचने पर लगेगा जुर्माना : हर्ष गुप्ता

Sat, 20 Sep 2025 12:33 AM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 20 Sep 2025 12:33 AM IST
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Highlighted the policies of the Modi government in the interest of the country
नगर पंचायत अंब में स्वनिधि योजना व पीएम आवास योजना के तहत लोक कल्याण मेले में मौजूद लोग।संवाद
नगर पंचायत अंब में स्वनिधि योजना लोक कल्याण मेले में दी जानकारी
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विशेष जागरुकता कार्यक्रम में सुरक्षित भोजन के 12 नियमों को अपनाने का आग्रह
संवाद न्यूज एजेंसी
अंब (ऊना)। नगर पंचायत अंब में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंगीकार अभियान के तहत लोक कल्याण मेला आयोजित किया गया। मेले के दूसरे दिन फूड वेंडिंग से संबंधित विशेष जागरुकता कार्यक्रम रखा गया। इसमें स्ट्रीट वेंडर्स को सुरक्षित भोजन, स्वच्छता और फूड लाइसेंस की अनिवार्यता के बारे में जानकारी दी गई।


नगर पंचायत अध्यक्ष इंदु धीमान ने कहा कि नगरवासियों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना सभी विक्रेताओं की जिम्मेदारी है। उन्होंने एफएसएसएआई की ओर से जारी सुरक्षित भोजन के 12 नियमों को अपनाने की अपील की। इनमें स्वच्छता बनाए रखना, सुरक्षित पानी का प्रयोग, भोजन को ढककर रखना, ताज़ा सामग्री का उपयोग, हाथों की सफाई, बीमार होने पर भोजन न बनाना और खाने-पीने की वस्तुओं को सही तापमान पर स्टोर करना प्रमुख हैं।
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नगर पंचायत सचिव हर्ष गुप्ता ने बताया कि बिना फूड लाइसेंस स्ट्रीट फूड बेचना नियमों के विपरीत है और जुर्माने योग्य है। उन्होंने सभी रेहड़ी-फड़ी चालकों से अपील की कि वे अनिवार्य रूप से अपना फूड लाइसेंस बनवाएं। स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य शिक्षक राजेश शर्मा ने खाद्य सुरक्षा के नियमों और फूड लाइसेंस की प्रक्रिया पर विस्तार से जानकारी दी।
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मेले के मुख्य वक्ता कैनरा बैंक के प्रतिनिधि वरिंदर कुमार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 2.0 के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह माइक्रो-क्रेडिट योजना स्ट्रीट वेंडर्स को क्रमशः 15,000, 25,000 और 50,000 रुपये तक की ऋण राशि प्रदान करती है। इसमें 7% ब्याज सब्सिडी, डिजिटल लेनदेन पर 100 रुपये प्रति माह तक कैशबैक और यूपीआई से लिंक्ड रूपे क्रेडिट कार्ड की सुविधा शामिल है।
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