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Una News: बिना फूड लाइसेंस नहीं बिकेंगे खाद्य उत्पाद, कोताही पर होगी कार्रवाई

Sun, 22 Mar 2026 12:29 AM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 22 Mar 2026 12:29 AM IST
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Food products will not be sold without a food license, action will be taken against those found negligent.
जिले में पीलिया से दो मौतों के बाद प्रशासन ने बढ़ाई सतर्कता
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राज्य स्तरीय मेले में मेहमानों की स्वास्थ्य जांच के लिए तैनात रहेगा स्वास्थ्य विभा
संवाद न्यूज एजेंसी
जोगिंद्रनगर (मंडी)। जोगिंद्रनगर में आगामी 1 अप्रैल से शुरू होने जा रहे लघु शिवरात्रि देवता मेले में बिना फूड लाइसेंस कोई भी खाद्य उत्पाद नहीं बेचा जाएगा। मेला प्रशासन ने स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं। मेला स्थल पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम नियमित निरीक्षण करेगी और किसी भी दूषित या असुरक्षित खाद्य सामग्री का तुरंत निषेध करेगी। वहीं, स्वास्थ्य विभाग की टीम भी तैनात रहेगी, ताकि मेले में आए लोगों का स्वास्थ्य सुनिश्चित किया जा सके। जिले के गोहर में पीलिया से दो मौतों के बाद प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है।
सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा विभाग, मंडी एलडी ठाकुर ने बताया कि मेला प्रशासन ने शनिवार को बैठक कर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। इसमें जोगिंद्रनगर शहर व मेला मैदान में खाद्य सामग्री और किराना दुकानों का औचक निरीक्षण शामिल है।
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एसडीएम मनीश चौधरी ने कारोबारियों से अपील की है कि वे मेले में सभी आवश्यक मापदंडों का पालन करें, ताकि मेले में आए मेहमानों के स्वास्थ्य पर कोई आंच न आए। दूषित खाद्य सामग्री परोसने वाले कारोबारियों के खिलाफ विभाग जुर्माने और सजा सहित आवश्यक कार्रवाई करेगा।
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कोट्स
मेला प्रशासन ने कारोबारियों से आग्रह किया है कि वे स्वास्थ्य जांच कराकर फूड लाइसेंस प्राप्त करें और ग्राहकों के लिए स्वच्छ पानी और उच्च गुणवत्ता वाली खाद्य सामग्री उपलब्ध कराएं। पांच दिवसीय इस मेले में उमड़ने वाली भीड़ को ध्यान में रखते हुए यह कदम जरूरी बताया गया है। -एलडी ठाकुर, सहायक आयुक्त, खाद्य सुरक्षा विभाग, मंडी
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